पाकिस्तान की सिंध सरकार ने उच्चतम न्यायालय से डेनियल पर्ल मामले की जल्द सुनवाई की गुजारिश की

By भाषा | Published: April 30, 2020 03:24 PM2020-04-30T15:24:31+5:302020-04-30T15:24:31+5:30

पाकिस्तान की सिंध प्रांत की सरकार ने उच्चतम न्यायालय का रुख कर, अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अगवा एवं हत्या के मामले में अल कायदा के शीर्ष आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख को बरी करने के प्रांतीय उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर जल्द सुनावई करने की उससे गुजारिश की है।

Sindh government requests Supreme Court for early hearing of Daniel Pearl case | पाकिस्तान की सिंध सरकार ने उच्चतम न्यायालय से डेनियल पर्ल मामले की जल्द सुनवाई की गुजारिश की

पाकिस्तान की सिंध सरकार ने उच्चतम न्यायालय से डेनियल पर्ल मामले की जल्द सुनवाई की गुजारिश की

Highlightsवॉल स्ट्रीट जनरल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख 38 वर्षीय पर्ल की 2002 में अगवा करके हत्या कर दी गई थी। वह उस वक्त पाकिस्तान की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी आईएसआई और अल कायदा के बीच कथित संबंध की खोजी रिपोर्ट पर काम कर रहे थे।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सिंध प्रांत की सरकार ने उच्चतम न्यायालय का रुख कर, अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अगवा एवं हत्या के मामले में अल कायदा के शीर्ष आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख को बरी करने के प्रांतीय उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर जल्द सुनावई करने की उससे गुजारिश की है। वॉल स्ट्रीट जनरल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख 38 वर्षीय पर्ल की 2002 में अगवा करके हत्या कर दी गई थी। वह उस वक्त पाकिस्तान की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी आईएसआई और अल कायदा के बीच कथित संबंध की खोजी रिपोर्ट पर काम कर रहे थे।

सिंध सरकार ने प्रांतीय उच्च न्यायालय के दो अप्रैल के फैसले को पिछले हफ्ते उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने ब्रिटेन में जन्मे शेख की हत्या के मामले में दोषसिद्धि को पलट दिया और उसे अपहरण के हल्के आरोप में दोषी पाया। अदालत ने तीन अन्य व्यक्तियों -- शेख आदिल, फहद नसीम और सलमान साकिब को भी बरी कर दिया। इन तीनों को कराची की आतंकवाद रोधी अदालत ने उम्र कैद की सजा दी थी।

डॉन अखबार ने खबर दी है कि सिंध अदालत ने मंगलवार को दायर किए नए आवेदन में उच्चतम न्यायालय से कहा कि शेख के फरार होने की आशंका है और अमेरिकी पत्रकार के अपहरण एवं हत्या मामले में उसकी संलिप्तता के पक्के सबूत हैं। नए आवेदन में कहा गया है, "यह मामला बहुत जरूरी है, इसलिए, दो अप्रैल के सिंध उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक के लिए आवेदन पर जल्द से जल्द सुनवाई हो।" निचली अदालत ने शेख को मौत की सज़ा सुनाई थी।

Web Title: Sindh government requests Supreme Court for early hearing of Daniel Pearl case

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