लाइव न्यूज़ :

पाकिस्तानी लड़कियों से साऊदी अरब के पुरुष नहीं कर पाएंगे शादी, सरकार ने इन 4 देशों की महिलाओं से शादी पर लगाई रोक

By अनुराग आनंद | Updated: March 20, 2021 15:07 IST

पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करने से पहले अब साऊदी अरब के लोगों को सरकार की सहमति लेनी होगी। इसके लिए उन्हें सरकारी आधिकारियों के पास आवेदन करना होगा।

Open in App
ठळक मुद्देसाऊदी अरब में अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार इन चार देशों की लगभग 500,000 महिलाएं हैं। साऊदी अरब सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सऊदी अरब के पुरुषों को विदेशी महिलाओं से शादी करने से रोकना है।

नई दिल्ली:सऊदी अरब ने अपने देश के पुरुषों के लिए एक सख्त आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के मुताबिक, साऊदी अरब के पुरुष अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार की महिलाओं से शादी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेने की जरूरत होगी।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, यदि इस आदेश के जारी होने के बावजूद कोई पुरुष इन देशों की महिलाओं से शादी करना चाहता है, तो उन्हें अब अधिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। 

मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से इस समय साऊदी अरब में अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार इन चार देशों की लगभग 500,000 महिलाएं हैं। विदेशियों से शादी करने की इच्छा रखने वाले सऊदी पुरुषों को अब सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। इस बात की जानकारी मक्का के पुलिस महानिदेशक मेजर जनरल असफ अल-कुरैशी के हवाले मीडिया के सामने आई है।

इस फैसला को लेने के पीछे मुख्य वजह क्या है?

साऊदी अरब सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सऊदी अरब के पुरुषों को विदेशी महिलाओं से शादी करने से रोकना है। किसी भी विदेशी महिला के साथ शादी की अनुमति जारी करने के लिए अतिरिक्त औपचारिकताएं व नियम-कानून बनाए गए हैं। 

तालाक लेने के 6 माह बाद ही आवेदन कर सकेंगे पुरुष-

सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश में साफ लिखा है कि किसी भी विदेशी महिला से शादी करने के लिए पुरुषों को सरकारी नियमों के आधार पर एक आवेदन देना होगा। अधिकारी ने कहा कि तलाकशुदा पुरुषों को तलाक लेने के छह महीने के बाद ही आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।

इन कागजातों के साथ करना होगा आवेदन-

अधिकारी ने कहा कि आवेदकों की उम्र 25 से अधिक होनी चाहिए और स्थानीय जिला महापौर द्वारा हस्ताक्षरित पहचान दस्तावेजों के साथ-साथ अन्य सभी पहचान पत्रों को संलग्न करना आवश्यक है, जिसमें उनके फैमिली कार्ड की एक प्रति भी शामिल होना जरूरी है।

शादी-शुदा लोगों के लिए ये नियम है- 

आदेश में कहा गया है कि अगर आवेदक पहले से ही शादीशुदा है, तो उसे एक अस्पताल से एक रिपोर्ट संलग्न करनी चाहिए जो यह साबित करे कि उसकी पत्नी या तो विकलांग है, पुरानी बीमारी से पीड़ित है या बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। इन परिस्थितियों में ही आवेदन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा शादी के बाद पुरुष बिना तालाक लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। 

टॅग्स :पाकिस्तानसऊदी अरबबांग्लादेशम्यांमार
Open in App

संबंधित खबरें

भारतपाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ के कोलकाता पर हमले की धमकी वाले बयान पर सोशल मीडिया पर 'धुरंधर' अंदाज़ में आई प्रतिक्रिया

विश्वकर्ज़ में डूबे पाकिस्तान के लिए भारी मुसीबत, यूएई ने इसी महीने 3.5 अरब डॉलर का लोन चुकाने को कहा

ज़रा हटकेपाकिस्तान की 80% आबादी समलैंगिक और 20% उभयलिंगी?, ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता हिना बलोच का बयान, वायरल वीडियो

कारोबारपाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 458.40, केरोसिन दाम 457.80 और डीजल की कीमत 520.35 रुपये प्रति लीटर?

भारतफील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ: पाक पर 1971 की महाविजय के नायक

विश्व अधिक खबरें

विश्वखुफिया प्रमुख मेजर जनरल माजिद खादेमी की मौत, इजराइल-अमेरिका ने ईरान किया हमला, 25 मरे?, जवाब में ईरान ने पड़ोसी खाड़ी देशों पर मिसाइलें दागीं

विश्वअफगानिस्तान में भारी बारिश, 77 लोगों की मौत, 137 लोग घायल और हजारों लोग विस्थापित, वीडियो

विश्वसमय तेजी से बीत रहा और 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा?, ट्रंप ने कहा- होर्मुज जलडमरूमध्य को नहीं खोले तो?

विश्व5 दिन और न्यायिक हिरासत में रहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक

विश्वUS-Israel-Iran War: ट्रंप का दावा- "तेहरान हमले में ईरानी सैन्य नेता ढेर", IDF ने हिज्बुल्लाह और ईरान के 200 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना