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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 20 लाख डॉलर का जुर्माना, धर्मार्थ संगठन के धन का दुरुपयोग का मामला

By भाषा | Updated: November 8, 2019 13:52 IST

न्यूयॉर्क राज्य के न्यायाधीश सेलियन स्कारपुला ने ट्रंप को यह राशि कई धर्मार्थ संगठनों को देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने यह फैसला न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय द्वारा ट्रंप के खिलाफ दायर वाद पर सुनाया। यह वाद ट्रंप फाउंडेशन की संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर दायर किया गया था।

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ठळक मुद्देट्रंप ने 2016 में आयोवा कॉकस की दावेदारी के लिए अनुदान जुटाने की खातिर चुनाव प्रचार में शामिल उनके कर्मियों को संस्था के साथ काम करने के लिए अनुचित तरीके से अनुमति दी। न्यायाधीश स्कारपुला ने कहा कि चंदा जुटाने का यह कार्यक्रम, “ट्रंप के राजनीतिक अभियान को आगे बढ़ाने के मकसद” से आयोजित किया गया था। 

अमेरिका के एक न्यायाधीश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बृहस्पतिवार को 20 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया। ट्रम्प पर यह जुर्माना अपने एक धर्मार्थ संगठन के धन का दुरुपयोग खुद के राजनीतिक एवं कारोबारी लाभ के लिए करने को लेकर लगाया गया है।

न्यूयॉर्क राज्य के न्यायाधीश सेलियन स्कारपुला ने ट्रंप को यह राशि कई धर्मार्थ संगठनों को देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने यह फैसला न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय द्वारा ट्रंप के खिलाफ दायर वाद पर सुनाया। यह वाद ट्रंप फाउंडेशन की संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर दायर किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा कि ट्रंप ने 2016 में आयोवा कॉकस की दावेदारी के लिए अनुदान जुटाने की खातिर चुनाव प्रचार में शामिल उनके कर्मियों को संस्था के साथ काम करने के लिए अनुचित तरीके से अनुमति दी। न्यायाधीश स्कारपुला ने कहा कि चंदा जुटाने का यह कार्यक्रम, “ट्रंप के राजनीतिक अभियान को आगे बढ़ाने के मकसद” से आयोजित किया गया था। 

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