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पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व PM नवाज शरीफ पर लगाया आजीवन प्रतिबंध, नहीं लड़ सकेंगे कोई चुनाव

By भारती द्विवेदी | Updated: April 13, 2018 12:41 IST

चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने आदेश से पहले कहा, नेताओं का चरित्र अच्छा होना चाहिए, जनता को अच्छे चरित्र वाले नेताओं की जरूरत है।

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नई दिल्ली, 13 अप्रैल: पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाक के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की राजनीतिक करियर पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि नवाज शरीफ किसी भी सार्वजनिक पद के लिए योग्य नहीं हैं। डॉन न्यूज के अनुसार पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मित से यह आदेश पारित किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने आदेश से पहले कहा, कोई भी शख्स, जिस पर संविधान की धारा 62 (1) के तहत अयोग्य करार दिया गया है तो वो आजीवन अयोग्य ही रहेगा। नेताओं का चरित्र अच्छा होना चाहिए, जनता को अच्छे चरित्र वाले नेताओं की जरूरत है।

पिछले साल 28 जुलाई को पनामा पेपर्स मामले में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नेशनल असेंबली के सदस्य के तौर पर भी अयोग्य घोषित किया था। उनके ऊपर प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए विदेशों में धन अर्जित करने का आरोप था। दोषी पाया जाने के बाद नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। पनामा पेपर्स लीक मामले में ये खुलासा हुआ था कि प्रधानमंत्री शरीफ के दोनों बेटों हसन और हुसैन के अलावा उनकी बेटी मरियम ने विदेश में खाते खोले और कंपनियां बनाई हैं, जिसमें 2.5 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था।

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