इस्लामाबाद: पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने डिप्टी स्पिकर के उस फैसले को गैर-संवैधानिक बताया गया है जिसमें नेशनल असेंबली को भंग किया गया था। कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को रद्द करते हुए असेंबली को फिर से बहाल किया है और 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करने का आदेश दिया है। गुरुवार रात को 5 जजों की बेंच ने एकमत होकर यह फैसला सुनाया है।
कोर्ट का फैसला आने के बाद विपक्षी दलों ने फैसले का स्वागत किया है। विपक्षी दल के नेता शाहबाज शरीफ ने कहा है कि लोकतंत्र की यह बड़ी जीत है। फैसले से लोकतंत्र बच गया है। वहीं बिलावल भुट्टों ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने आपस में चर्चा की थी। कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बड़ी मात्रा में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया था। साथ ही सुप्रीम को लॉकर दिया गया था। इस बीच पुलिस और वकीलों के बीच झड़प भी देखने को मिली थी। वहीं सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने चुनाव आयोग से चुनाव कराने को लेकर सवाल किया तो आयोग ने कोर्ट को यह कहा कि तत्काल चुनाव कराना संभव नहीं है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने कोर्ट से यह कहा था कि इस साल अक्टूबर तक चुनाव कराना संभव नहीं है।
वहीं इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ठीक फैसले से पहले अपनी लीगल टीम के साथ महत्वपूर्ण बैठक की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि फैसला जो भी आए उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) उसे स्वीकार करेगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को झटका देते हुए खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान डिप्टी स्पीकर द्वारा दिए गए फैसले को गलत बताया था।