कुलभूषण जाधव मामलाः ICJ के आदेश के बाद पाकिस्तान देने जा रहा है काउंसलर एक्सेस
By रामदीप मिश्रा | Published: August 1, 2019 03:36 PM2019-08-01T15:36:22+5:302019-08-01T15:36:22+5:30
आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करने और राजनयिक पहुंच प्रदान करने का आदेश दिया था। इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना गया।
अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में 17 जुलाई को अपना फैसला सुनाया था, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है कि कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस देने जा रहा है, हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है।
आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करने और राजनयिक पहुंच प्रदान करने का आदेश दिया था। इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना गया। अदालत के अध्यक्ष अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अगुवाई वाली 16 सदस्यीय पीठ ने एक के मुकाबले 15 मतों से कुलभूषण सुधीर जाधव को दोषी ठहराए जाने और उन्हें सुनाई गई सजा की 'प्रभावी समीक्षा करने और उस पर पुनर्विचार करने' का आदेश दिया था।
Pakistani media: Pakistan offers consular access to Kulbhushan Jadhav tomorrow. (file pic) pic.twitter.com/M76cmyicYA
— ANI (@ANI) August 1, 2019
आईसीजे के निर्णय के ठीक बाद पाकिस्तान की ओर कहा गया कि एक जिम्मेदार देश होने के नाते पाकिस्तान कमांडर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान कानूनों के अनुसार राजनयिक पहुंच मुहैया कराएगा, जिसके लिए कार्य प्रणालियों पर काम किया जा रहा है।
आपको बता दें कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान दावा करता है कि कुलभूषण जाधव एक भारतीय जासूस हैं और उनकी गिरफ्तारी बलूचिस्तान से की गई है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को हमेशा खारिज किया, पाकिस्तान पर विएना कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप भी है।
जाधव के गिरफ्तारी की पहली रिपोर्ट 25 मार्च 2016 को सामने आई थी। पाकिस्तान ने कथित जासूस की गिरफ्तारी के मामले में भारतीय राजदूत को तलब किया था। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। 26 मार्च 2016 को भारत ने पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान में कार्गो कारोबार का मालिकाना हक रखने वाले भारतीय नौसेना के सेवानिवृत अधिकारी जाधव को बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया था।