पाकिस्तानः चुनाव आयोग ने इमरान खान को अयोग्य करार दिया, नेशनल असेंबली की सदस्यता रद्द, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
By अनिल शर्मा | Published: October 21, 2022 02:56 PM2022-10-21T14:56:23+5:302022-10-21T15:21:40+5:30
इमरान खान के सहयोगी फवाद चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी पीटीआई चुनाव आयोग के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। 2018 में सत्ता में आए खान को जाहिर तौर पर आधिकारिक यात्राओं के दौरान अमीर अरब शासकों से महंगे उपहार मिले, जो तोशाखाना में जमा किए गए थे।
इस्मलामाबादः पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने तोशखाना मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को पूर्व पीएम इमरान खान को अयोग्य करार दे दिया। इमरान की नेशनल असेंबली (संसद सदस्यता) की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। चुनाव आयोग ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होगी। इमरान पर गलत जानकारी देने का आरोप है।
पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने सत्ता में रहते हुए विदेशी नेताओं से मिले उपहारों के बारे में अधिकारियों को गुमराह करने के आरोप में इमरान खान को राजनीतिक कार्यालय से अयोग्य घोषित कर दिया। इमरान खान को अनुच्छेद 63 (i) (iii) के तहत पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। डॉन के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद में ईसीपी सचिवालय में फैसले की घोषणा की।
इमरान खान के सहयोगी फवाद चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी पीटीआई चुनाव आयोग के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। 2018 में सत्ता में आए खान को जाहिर तौर पर आधिकारिक यात्राओं के दौरान अमीर अरब शासकों से महंगे उपहार मिले, जो तोशाखाना में जमा किए गए थे। बाद में उन्होंने उसे प्रासंगिक कानूनों के अनुसार रियायती मूल्य पर खरीदा और उसे भारी मुनाफे पर बेच दिया। इनमें लग्जरी घड़ियां, ज्वैलरी, डिजाइनर हैंडबैग और परफ्यूम शामिल थे।
क्या है तोशाखाना?
गौरतलब है कि 1974 में स्थापित, तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण में एक विभाग है और शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहीत करता है।