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पाकिस्तान: मंदिर पर हमले के मामले में 22 व्यक्तियों को पांच-पांच साल की कैद, जुलाई 2021 में हुआ था हमला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 12, 2022 06:57 IST

लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर रहीम यार खान जिले के भोंग शहर स्थित गणेश मंदिर पर जुलाई 2021 में सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया था। आठ वर्षीय एक हिंदू लड़के द्वारा कथित रूप से एक मदरसे को अपवित्र करने की प्रतिक्रिया में मंदिर पर हमला किया गया था।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया।पाकिस्तान की संसद ने भी एक प्रस्ताव पारित कर मंदिर हमले की निंदा की थी।सरकार ने संदिग्धों से 10 लाख पीकेआर (4 लाख रुपये) से अधिक मुआवजा वसूल किया था।

लाहौर:पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने पिछले साल पंजाब प्रांत में एक हिंदू मंदिर पर हमला करने के मामले में बुधवार को 22 व्यक्तियों को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई।

लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर रहीम यार खान जिले के भोंग शहर स्थित गणेश मंदिर पर जुलाई 2021 में सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया था। आठ वर्षीय एक हिंदू लड़के द्वारा कथित रूप से एक मदरसे को अपवित्र करने की प्रतिक्रिया में मंदिर पर हमला किया गया था।

इस मामले में गिरफ्तार 84 संदिग्धों के खिलाफ सुनवाई पिछले साल सितंबर में शुरू हुई थी और यह सुनवायी पिछले हफ्ते पूरी हुई थी।

अदालत के एक अधिकारी ने बताया, “आतंकवाद रोधी अदालत (बहावलपुर) के न्यायाधीश नासीर हुसैन ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने 22 संदिग्धों को पांच-पांच वर्ष जेल की सज़ा सुनाई और 62 अन्य व्यक्तियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।”

शीर्ष अदालत के आदेश पर सरकार ने पहले संदिग्धों से 10 लाख पीकेआर (4 लाख रुपये) से अधिक मुआवजा वसूल किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया।

तब पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश गुलज़ार अहमद ने खेद व्यक्त किया कि गणेश मंदिर में बर्बरता ने देश को शर्मसार कर दिया क्योंकि पुलिस ने मूक दर्शकों की तरह काम किया।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि कल्पना कीजिए कि अपवित्रता की घटना ने हिंदू समुदाय के सदस्यों को कितनी मानसिक पीड़ा दी होगी। पाकिस्तान की संसद ने भी एक प्रस्ताव पारित कर मंदिर हमले की निंदा की थी।

(भाषा से इनपुट के साथ)

टॅग्स :पाकिस्तानTempleकोर्ट
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