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एंटीगुआ-बारबुडा हाई कोर्ट में मेहुल चोकसी ने जीता केस, भारत लाना अब हो सकता है मुश्किल

By मनाली रस्तोगी | Updated: April 15, 2023 10:33 IST

एंटीगुआ और बारबुडा की हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में भारत में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से नहीं हटाया जा सकता है।

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ठळक मुद्देअपने साथ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा की आशंका भी चोकसी ने जताई है।पिछले महीने मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के 'रेड नोटिस' से हटाया गया।

रोसो (डोमिनिका): एंटीगुआ और बारबुडा की हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में भारत में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से नहीं हटाया जा सकता है। नेचर आइल न्यूज के अनुसार, अपने दीवानी मुकदमे में चोकसी ने तर्क दिया है कि एंटीगुआ के अटॉर्नी जनरल और पुलिस प्रमुख के पास उसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करने का दायित्व है।

अपने साथ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा की आशंका भी चोकसी ने जताई है। अपने दावों की जांच की मांग करते हुए मेहुल चोकसी ने राहत की मांग की है जिसमें एक घोषणा शामिल है जो बताती है कि वह 23 मई 2021 को या उसके बाद एंटीगुआ और बारबुडा से जबरन हटाने के आसपास की परिस्थितियों की त्वरित और गहन जांच का हकदार है।

अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि अदालत के आदेश के बिना मेहुल चोकसी को एंटीगुआ और बारबुडा की सीमा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि इस बात की पुष्टि डोमिनिकन पुलिस करे कि क्या मेहुल चोकसी को उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन डोमिनिका ले जाया गया था। बता दें कि पिछले महीने मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के 'रेड नोटिस' से हटाया गया।

'रेड नोटिस', 195-सदस्यीय देशों के संगठन इंटरपोल द्वारा दुनिया भर में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए आरोपी व्यक्ति का पता लगाने और हिरासत में लेने के लिए जारी किया गया 'अलर्ट' का उच्चतम स्तर है। मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले में वांछित भगोड़ा है।

टॅग्स :मेहुल चौकसीPunjab National Bank
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