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PNB स्कैम: एंटीगुआ के PM ने मेहुल चोकसी बताया बदमाश, कहा-पूछताछ के लिए भारत स्वतंत्र, वापस अपने देश जाना ही होगा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 26, 2019 08:28 IST

मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 13,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत किये जाने से कुछ दिन पहले पिछले साल जनवरी में भारत छोड़ दिया था।

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ठळक मुद्देएंटीगुआ में चोकसी को अदालत का दरवाजा खटखटाने एवं अपना पक्ष रखने का अधिकार है। कोई व्यक्ति देश में एनडीएफ निवेश कोष में 1,00,000 डॉलर के न्यूनतम निवेश के जरिए एंटीगुआ-बारबुडा का पासपोर्ट हासिल कर सकता है।

हजारों करोड़ के पीएनबी बैंक घोटाले में फरार मेहुल चोकसी पर जल्द शिकंजा कस सकता है। मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 13,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत किये जाने से कुछ दिन पहले पिछले साल जनवरी में भारत छोड़ दिया था। अब एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि मेहुल चोकसी एक बदमाश व्यक्ति है और उन्हें इसकी जानकारी बाद में मिली।

पीएम ब्राउन ने कहा कि भारत पूछताछ के लिए स्वतंत्र है और सुनवाई पूरी होने पर उसे निर्वासित कर दिया जाएगा। चोकसी (60) ने नवंबर, 2017 में निवेश के जरिए नागरिकता कार्यक्रम (सीआईपी) का इस्तेमाल करते हुए एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता हासिल की थी।  

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एवं सीबीआई को चोकसी (60) और उसके भांजे नीरव मोदी की भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी को कथित तौर पर अंजाम देने के लिए पूछताछ की जरूरत है। नीरव इस समय लंदन की जेल में है।

इससे पहले जून महीने में ब्राउन ने कहा था , ''हमें तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। उनके खिलाफ अदालत में मामला चल रहा है और हमने भारत सरकार को कहा है कि अपराधियों के भी मौलिक अधिकार होते हैं और चोकसी को अदालत का दरवाजा खटखटाने एवं अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब वह अपने पक्ष में सभी वैधानिक विकल्पों का इस्तेमाल कर चुका होगा तो उसे प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा।''

सीआईपी के तहत कोई व्यक्ति देश में एनडीएफ निवेश कोष में 1,00,000 डॉलर के न्यूनतम निवेश के जरिए एंटीगुआ-बारबुडा का पासपोर्ट हासिल कर सकता है।

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