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सिंगापुर में किरायेदार को निरीक्षण की जानकारी देने पर भारतीय मूल के अधिकारी को जेल

By भाषा | Updated: August 30, 2021 15:49 IST

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सिंगापुर में सरकारी भवन प्राधिकरण में निरीक्षण अधिकारी के तौर पर काम करने वाले भारतीय मूल के सिंगापुरी नागरिक को एक फ्लैट पर छापे की जानकारी पहले ही भारतीय मूल के किरायेदार को देने के जुर्म में सोमवार को 25 दिन जेल की सज़ा सुनाई गई है। इस फ्लैट में अनुमति से अधिक लोग रह रहे थे।के करूप्पया (55) को भवन एवं विकास बोर्ड ने पिछले साल 25 जनवरी को ही निलंबित कर दिया था। उन्होंने सोमवार को यह इकबाल-ए-जुर्म कर लिया कि उन्होंने दमनदीप सिंह को उनके किराये के फ्लैट के निरीक्षण के बारे में जानकारी दे कर शासकीय गोपनीयता कानून की दो धाराओं का उल्लंघन किया है। चैनल न्यूज़ एशिया की खबर के मुताबिक, आरोपी, 22 वर्षीय भारतीय नागरिक सिंह को सूचना देने के लिए अधिकृत नहीं था। अदालत में सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई कि ‘करप्ट प्रैक्टिस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ सिंगापुर’ (सीपीआईबी) को पिछले साल नौ जनवरी को सूचना मिली की करूप्पया ने 2019 में सिंह के फ्लैट के निरीक्षण को लेकर कई बार उसे सूचना दी। फ्लैट में अधिक संख्या में लोग रह रहे थे।उप लोक अभियोजक थिआम जिया मिन ने कहा कि आरोपी को पता था कि औचक निरीक्षण से संबंधित जानकारी गुप्त सूचना होती है और इसे किसी के साथ साझा नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि फ्लैट में सिंह समेत छह लोगों को रहने की इजाजत थी लेकिन उसमें करीब 12-13 लोग रह रहे थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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