इमरान खान ने तोशाखाना की सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी चुनौती, पूर्व पाक पीएम के वकील ने किया खुलासा
By मनाली रस्तोगी | Published: August 8, 2023 01:10 PM2023-08-08T13:10:30+5:302023-08-08T13:11:46+5:30
पाकिस्तान के पूर्व पीएम के वकील ने जियो न्यूज को बताया कि इमरान खान को सी-क्लास सुविधाएं दी जा रही हैं और अटक जेल में उन्हें खराब स्थिति में रखा जा रहा है।
इस्लामाबाद:पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अपनी सजा को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। हिंदुस्तान टाइम्स ने रॉयटर्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह जानकारी साझा की। रिपोर्ट में बताया गया कि खान के वकील वकील नईम पंजुथा ने यह जानकारी दी। वकील ने कहा कि सप्ताहांत की सजा को चुनौती देने के लिए याचिका इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई थी।
इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व पीएम के वकील ने जियो न्यूज को बताया कि इमरान खान को सी-क्लास सुविधाएं दी जा रही हैं और अटक जेल में उन्हें खराब स्थिति में रखा जा रहा है। वकील ने कहा कि पीटीआई अध्यक्ष अपना शेष जीवन जेल में बिताने के लिए तैयार थे। जिस सेल में पीटीआई प्रमुख इमरान खान को रखा गया है, उसकी खराब स्थिति के बारे में विस्तार से बताते हुए वकील ने कहा कि यह मक्खियों और कीड़ों से भरा हुआ था।
वकील ने कहा, "पीटीआई अध्यक्ष का कहना है कि वह अपना शेष जीवन जेल में बिताने के लिए तैयार हैं।"
इमरान खान को 2018 से 2022 तक प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान तोशाखाना मामले में अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के आरोप में 5 अगस्त को तीन साल की जेल हुई थी। एक जिला और सत्र अदालत ने उन्हें भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी ठहराया, जैसा कि न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने अपने फैसले में लिखा, "आरोप पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ संपत्ति की गलत घोषणा का आरोप साबित हुआ है।"
इमरान खान के वकील ने कहा कि पूर्व पीएम, जिन्हें पिछले साल संसदीय वोट के जरिए सत्ता से हटा दिया गया था, को एक छोटा कमरा मुहैया कराया गया था जिसमें एक खुला शौचालय है। इससे पहले इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इमरान खान को अटक जेल से अदियाला जेल में स्थानांतरित करने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।