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पाकिस्तान: इमरान खान को एक मामले में गिरफ्तारी से एहतियातन जमानत मिली, दूसरे पर सुनवाई बाकी

By रुस्तम राणा | Updated: February 20, 2023 21:50 IST

इमरान खान ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक मामले में लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा 3 मार्च तक गिरफ्तारी से प्रतिबंधात्मक जमानत हासिल कर ली है।

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ठळक मुद्देलाहौर उच्च न्यायालय द्वारा 3 मार्च तक गिरफ्तारी से एहतियातन जमानत हासिल कीजबकि एक अन्य मामले में इमरान खान की जमानत पर सुनवाई अभी बाकी हैइससे पहले एक अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया था

इस्लामाबाद:पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सोमवार को एक मामले में अदालत से राहत राहत मिली है। जियो टीवी के अनुसार, इमरान खान ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक मामले में लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा 3 मार्च तक गिरफ्तारी से प्रतिबंधात्मक जमानत हासिल कर ली है। दूसरे मामले में उनकी जमानत पर सुनवाई अभी बाकी है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अली बकर नजफी द्वारा 70 वर्षीय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख को जमानत लाहौर उच्च न्यायालय परिसर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आई है। सुनवाई के लिए पहुंचे खान के स्वागत के लिए पीटीआई समर्थकों की भारी भीड़ अदालत के बाहर जमा हो गई थी। उन्होंने बेंच के सामने पेश होने के लिए शाम 5 बजे और 7:30 बजे की दो डेडलाइन दी।

सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम वीडियो हैं जहां अदालत जाते समय खान के काफिले पर गुलाब के फूल बरसाए जा रहे हैं। फूलों से उनका रास्ता बनाया जा रहा है। पीटीआई समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए कचहरी के मुख्य द्वार पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था।

पिछले हफ्ते, इस्लामाबाद की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने मामले में अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए पूर्व पीएम की याचिका को खारिज कर दिया था। पूर्व क्रिकेट कप्तान के खिलाफ पिछले अक्टूबर में आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया था, जब उनकी पार्टी के कार्यकर्ता तोशखाना मामले में अपने नेता की अयोग्यता के बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग के कार्यालयों के बाहर सड़कों पर उतर आए थे।

इस्लामाबाद, पेशावर और कराची सहित शहरों में प्रदर्शनकारी पीटीआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। अदालत ने खान को पिछले साल अक्टूबर में अग्रिम जमानत दी थी और उन्हें कई मौकों पर तलब किया था। लेकिन पीटीआई नेता एक हत्या के प्रयास में प्राप्त चोटों के कारण चिकित्सा आधार का हवाला देते हुए अदालत में उपस्थित होने में विफल रहे थे।

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