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सियासी उठापटक के बीच पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा- तीन महीने के भीतर आम चुनाव कराना संभव नहीं

By विनीत कुमार | Updated: April 5, 2022 11:58 IST

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा है कि तीन महीने के भीतर आम चुनाव की तैयारी पूरी करना फिलहाल मुमकिन नहीं है। चुनाव आयोग ने तमाम चुनौतियों और बदले हुए नियमों का हवाला देते हुए ये बात कही है।

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ठळक मुद्देपाकिस्तान चुनाव आयोग ने कई चुनौतियों का हवाला देते हुए तीन महीने में चुनाव कराने में असमर्थता जताई हैपाकिस्तान चुनाव आयोग ने खैबर पख्तूनख्वा में परिसीमन, मतदाता सूची अपडेट करने संबंधी बातों का हवाला दिया है।चुनाव सामग्री की खरीद, मतपत्रों की व्यवस्था सहित मतदान कर्मियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण का भी दिया हवाला।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने विभिन्न कानूनी अड़चनों और चुनौतियों का कारण बताते हुए तीन महीने के भीतर आम चुनाव कराने में असमर्थता जताई है। पाकिस्तान के 'द डॉन' के अनुसार पाकिस्तान चुनाव (ईसीपी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आम चुनाव की तैयारियों में करीब छह महीने लगेंगे। 

उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन, विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा में, जहां 26वें संशोधन के तहत सीटों की संख्या में वृद्धि की गई है, वहां जिले और निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार मतदाता सूची को तैयार करना प्रमुख चुनौती है।

ईसीपी अधिकारी ने कहा, 'परिसीमन एक समय लेने वाली कवायद है जहां कानून केवल आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए ही एक महीने का समय देता है।' उन्होंने कहा कि पूरे अभ्यास को खत्म करने के लिए कम से कम तीन महीने की आवश्यकता होगी। इसके बाद मतदाता सूचियों को अपडेट करने का एक और बड़ा काम होगा।

बैलेट पेपर खरीदने सहित कई और चुनौतियां

अधिकारी ने कहा कि चुनाव सामग्री की खरीद, मतपत्रों की व्यवस्था और मतदान कर्मियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण आदि में भी समय लगेगा। अधिकारी के अनुसार कानून के तहत वाटर मार्क वाले बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना था जो देश में उपलब्ध नहीं है और इसे आयात करना होगा।

अधिकारी ने कहा कि बोलियां आमंत्रित करने और वित्तीय और तकनीकी कोटेशन की जांच के लिए भी कुछ समय की जरूरत होगी। चुनाव सामग्री के बारे में उन्होंने कहा कि करीब एक लाख मतदान केंद्रों के लिए करीब 20 लाख स्टांप पैड की जरूरत होगी। बकौल अधिकारी, 'यह तो केवल एक उदाहरण है। कैंची और बॉल पॉइंट सहित भारी मात्रा में अन्य सामग्री भी खरीदनी होगी।'

गौरतलब है पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ रविवार को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद राष्ट्रपति ने असेंबली भंग कर दी थी। इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने ये फैसला किया। 

हालांकि अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के मामले को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पाकिस्तान के कानून के अनुसार असेंबली भंग होने के तीन महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है।

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