अदालत ने जर्मन रैपर की पत्नी की आतंकवाद के मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखी

By भाषा | Updated: March 22, 2021 22:30 IST2021-03-22T22:30:19+5:302021-03-22T22:30:19+5:30

Court upholds German rapper's wife conviction in terrorism case | अदालत ने जर्मन रैपर की पत्नी की आतंकवाद के मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखी

अदालत ने जर्मन रैपर की पत्नी की आतंकवाद के मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखी

बर्लिन, 22 मार्च (एपी) जर्मनी की एक शीर्ष संघीय अपीलीय अदालत ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने वाले जर्मनी में जन्मे रैपर की पत्नी की आतंकवाद के मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। इस रैपर की हवाई हमले में संभवत: मौत हो गई थी।

नौ मार्च के फैसले में फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आतंकवादी संगठन की सदस्यता और अपने बच्चों की उचित तरीके से देखभाल नहीं करने के आरोपों के साथ-साथ हथियार अपराध तथा यज़ीदी लड़की को गुलाम बनाने में मदद करने के लिए महिला ओमैमा ए की दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

अपने फैसले में कार्ल्सरुहे स्थित अदालत ने कहा कि उसे हमबर्ग राज्य की अदालत के महिला को दोषी ठहराने के फैसले में कोई कानूनी खामी नहीं मिली, जो उस समय 36 साल की थी और उसे साढ़े तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई थी।

अदालत के मुताबिक, ट्यूनीशियाई मूल की हमबर्ग में जन्मी महिला 2015 में अपने पहले पति के साथ सीरिया गई थी और इस्लामिक स्टेट के गढ़ रक्का में अपने तीन बच्चों के साथ रही थी।

साल 2015 में उसके पति की लड़ाई के दौरान मौत हो जाने के बाद उसने पहले पति के दोस्त जर्मन रैपर डेनिस कुस्पर्ट से शादी की थी, जो बाद में आईएस में शामिल हो गया था।

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Web Title: Court upholds German rapper's wife conviction in terrorism case

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