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कोरोना वायरस: हाथ में बियर की केन लेकर पुलिस को दी गाली, सात महीने की हुई जेल

By भाषा | Updated: May 6, 2020 15:35 IST

सिंगापुर में कोरोना वायरस के 20 हजार से मामले सामने आए हैं और सिर्फ 18 लोगों की मौत हुई है

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ठळक मुद्देरवि सिनाथाम्बी सुब्रमण्यम ने स्वास्थ्य अधिकारियों के मुंह तोड़ने की धमकी दी थीमामले में सुनवाई के बाद अदालत ने रवि को सात माह कैद की सजा सुनायी। 

सिंगापुर में कोविड—19 के नियमों के पालन का आग्रह कर रहे स्वास्थ्य अधिकारियों एवं पुलिस से गाली-गलौज करने के मामले में सिंगापुर की एक अदालत ने भारतीय मूल के व्यक्ति को सात महीने के कारावास की सजा सुनायी है। समाचार चैनल न्यूज एशिया की खबरों में कहा गया है कि आरोपी की पहचान रवि सिनाथाम्बी सुब्रमण्यम के रूप में की गयी है, अभियोजकों ने उसके बारे में कहा कि बीते कई सालों में उसके अपराधों की लंबी फेहरिस्त है और वह समाज के लिये खतरा बना हुआ है ।

अभियोजकों ने कहा कि उसने पिछले महीने अपराध को अंजाम दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है ​कि रवि को पुलिस और स्वस्थ्य अधिकारियों को गाली देने के दो आरोपों में दोषी करार दिया गया । इसमें कहा गया है कि उसके खिलाफ एक तीसरा आरोप है जिसमें उसने तीन स्वास्थ्य अधिकारियों को मुंह तोड़ देने की धमकी थी ।

रिपोर्ट में कहा गया कि सजा के लिए लिए पांच अन्य आरोपों पर भी विचार किया गया। इसके अनुसार रवि के खिलाफ यह मामला एक स्टोर का है, जब वह हाथ में बीयर की केन लेकर कतार में लगा और उसने जोर-जोर से बोलते हुए यह कहना शुरू कर दिया कि इस कतार को सही तरह से क्यों नहीं लगाया गया है। जब पुलिस ने उससे बात की तो वह आक्रामक हो गया और उन पर जोर से चिल्लाया । वह वहां से जाने लगा और सहयोग करने से इंकार किया जिसके बाद वहां भीड़ जमा हो गयी ।

उसने पुलिस को कई गालियां दी जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया । उसने चार दिन बाद एक कॉफी शॉप में फिर अपराध किया। वहां जब एक स्वास्थ्य अधिकारी ने उससे सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए लिए मास्क से नाक को भी ढंकने के लिए कहा तो वह आक्रामक हो गया। इस दौरान वहां स्वास्थ्यकर्मी का एक और साथी आ गया। रवि ने दोनों को मुंह तोड़ने की धमकी दी।

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजकों ने उसे 10 माह के लिए जेल भेजकर कोरोना वायरस महामारी के समय ऐसी हरकतें करने वालों को सख्त संदेश देने की मांग की। मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने रवि को सात माह कैद की सजा सुनायी। 

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