पंजाब: रेलवे अधिकारियों को वृद्ध को 22 हजार हर्जाना देने का आदेश, ट्रेन की देरी से प्रताड़ित होने की दर्ज कराई थी शिकायत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 7, 2021 08:00 AM2021-11-07T08:00:04+5:302021-11-07T08:02:18+5:30
64 वर्षीय शिकायतकर्ता सुजिंदर सिंह ने प्रताड़ित और अपमानित होने का आरोप लगाते हुए फिरोजपुर के डीआरएम और अमृतसर के उत्तरी रेलवे के स्टेशन मास्टर के खिलाफ जिला उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया.
चंडीगढ़: पंजाब के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उत्तर रेलवे के अधिकारियों की अपील को खारिज करते हुए उन्हें एक वरिष्ठ नागरिक को 22,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जिसे ट्रेन के 10 घंटे से अधिक देरी के कारण परेशान और प्रताड़ित होना पड़ा था.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 64 वर्षीय शिकायतकर्ता सुजिंदर सिंह ने 1 अगस्त, 2018 को अमृतसर से नई दिल्ली तक आने और जाने की यात्रा और 3 अगस्त 2018 को नई दिल्ली से अमृतसर आगमन के लिए दो ऑनलाइन टिकट बुक किए.
हृदय संक्रमण, सांस लेने की समस्या, सुगर और ब्लड प्रेसर के मरीज सिंह को एम्स में दिखाने जाना था जहां ओपीडी सुबह के 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक खुलता है. सुबह के पांच बजे के बजाय ट्रेन के 10.30 बजे अमृतसर से चली और दोपहर के 1.15 बजे नई दिल्ली पहुंची.
सिंह ने प्रताड़ित और अपमानित होने का आरोप लगाते हुए फिरोजपुर के डीआरएम और अमृतसर के उत्तरी रेलवे के स्टेशन मास्टर के खिलाफ जिला उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया.
अदालत ने उन्हें 20 हजार रुपये हर्जाना और दो हजार रुपये मुकदमे का मुआवजा देने का आदेश दिया. इसके खिलाफ रेलवे अधिकारी राज्य उपभोक्ता अदालत गए जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.