बिना सीट बेल्ट लगाये जा रहे थे पुलिस वाले, वैन को घेर लोगों ने कहा- देखते जाओ यह नया ट्रैफिक एक्ट क्या-क्या रंग दिखाता है

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 9, 2019 10:59 AM2019-09-09T10:59:37+5:302019-09-09T12:12:18+5:30

मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 नए कानून के तहत एक हजार से लेकर एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।

new traffic rules Ranchi police drive without seat belt, video goes viral | बिना सीट बेल्ट लगाये जा रहे थे पुलिस वाले, वैन को घेर लोगों ने कहा- देखते जाओ यह नया ट्रैफिक एक्ट क्या-क्या रंग दिखाता है

बिना सीट बेल्ट लगाये जा रहे थे पुलिस वाले, वैन को घेर लोगों ने कहा- देखते जाओ यह नया ट्रैफिक एक्ट क्या-क्या रंग दिखाता है

Highlights पुलिस को ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुये देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नए कानून के अनुसार नाबालिगों के कार या बाइक चलाने पर उनके माता-पिता जिम्मेदार माने जाएंगे और 25,000 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

नया ट्रैफिक रूल्स यानी मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019, एक सितंबर 2019 से लागू हो चुका है। नए ट्रैफिक एक्ट जब से लागू हुआ है लोग सोशल मीडिया पर इसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। कुछ लोग इससे बचने के देसी जुगाड़ शेयर कर रहे हैं तो कुछ लोग मीम्स शेयर करते नहीं थक रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस वाले पुलिस वैन में बिना सीट बेल्ट लगाये दिख रहे हैं। 

जब लोगों ने पुलिस वैन में पुलिस को बिना सील्ट बैल्ट के देखा तो लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और वहां खड़े होकर वीडियो बनाने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस को ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुये देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पुलिस वालों को जमकर सुनाया। ये वीडियो झारखंड की राजधानी रॉंची की है। 

वीडियो पांत सितंबर की है। जब अलबर्ट एक्का चौक पर बाइक सवार लोगों को रोककर ट्रैफिक पुलिस जांच कर रही थी। इसी दौरान एक पीसीआर वहां पहुंची। उस पीसीआर में बैठा सिपाही ड्राइवर वे सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। 

इस वीडियो को प्रदीप नाम के एक फेसबुक यूजर ने शेयर किया है। उन्होंने वीडियो शेयर कर लिखा है- रांची में लोगों ने पुलिस की गाड़ी घेर कर साइड लगवा दी, पुलिस ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। देखते जाओ यह नया ट्रैफिक एक्ट क्या क्या रंग दिखाता है।  

मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के तहत चालान का प्रावधान 
नए कानून के तहत , आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। पांच अगस्त को संसद के दोनों सदनों सदनों में मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिली थी। नए कानून के अनुसार नाबालिगों के कार या बाइक चलाने पर उनके माता-पिता जिम्मेदार माने जाएंगे और 25,000 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

English summary :
The new Traffic Rules i.e. Motor Vehicle Amendment Bill 2019 has been implemented from 1 September 2019. Ever since the new Traffic Act has been implemented, people are criticizing it on social media.


Web Title: new traffic rules Ranchi police drive without seat belt, video goes viral

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