मधुबनी कारा परिसरः 2024 में रेप, 2025 में आरोपी और पीड़िता ने रचाई शादी, कोर्ट आदेश के बाद विवाह संपन्न
By एस पी सिन्हा | Updated: September 3, 2025 16:38 IST2025-09-03T16:37:23+5:302025-09-03T16:38:41+5:30
Madhubani Jail Complex: हाईकोर्ट ने इस दलील पर एडीजे कोर्ट को निर्देश दिया कि वह दोनों के संबंधों और साथ रहने की स्थिति का सत्यापन करे।

सांकेतिक फोटो
Madhubani:बिहार के मधुबनी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बगैर किसी लग्न-मुहूर्त के मंडल कारा परिसर में दुष्कर्म के आरोपी और पीड़िता की शादी कराई गई। यह मामला पिछले साल दर्ज हुआ था। दरअसल पीड़िता ने महिला थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला फिलहाल एडीजे प्रथम के न्यायालय में विचाराधीन है। इद दौरान आरोपी की जमानत याचिका जिला अदालत से खारिज हो चुकी थी। इसके बाद उसने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वहां उसने यह दलील दी कि अब पीड़िता के साथ उसका समझौता हो गया है और दोनों अच्छे संबंधों में हैं।
इसपर हाईकोर्ट ने इस दलील पर एडीजे कोर्ट को निर्देश दिया कि वह दोनों के संबंधों और साथ रहने की स्थिति का सत्यापन करे। इसके आधार पर ही जमानत पर फैसला होना था। इसके बाद आरोपी और पीड़िता ने अदालत में शादी करने की इच्छा जताई। लेकिन आरोपी जेल में था और पीड़िता बाहर। ऐसे में अदालत ने जेल परिसर में ही विवाह की अनुमति दे दी।
अदालत के आदेश पर मंगलवार को मंडल कारा परिसर में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। शादी में संबंधित पक्षों के अधिवक्ता मौजूद रहे। मंडल कारा के अधीक्षक ओम प्रकाश शांति भूषण ने पुष्टि की कि अदालत के आदेश के बाद यह विवाह कराया गया है। शादी से जुड़े साक्ष्य अदालत में पेश किए जाएंगे। स्थानीय लोग भी इसे दोनों पक्षों के बीच बेहतर समझौते के रूप में देख रहे हैं।