सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ( यूजीसी ) के दिशा निर्देशों के अनुसार होंगी। कोर्ट ने ये भी कहा है कि बिना परीक्षा लिए कोई भी राज्य छात्र-छात्राओं को प्रमोट नहीं कर सकते। हालांकि कोर्ट ने राज्यों को सहूलियत देते हुए कहा कि वो यूजीसी से परीक्षाओं की तारीख टालने के लिए कह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी के परीक्षाएं टालने का फैसला जारी रहेगा लेकिन वो ये नहीं तय कर सकता कि बिना परीक्षाओं के छात्र प्रमोट कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये तय हो गया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।