टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार मर्डर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रऊफ मर्चेंट को दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रखा। इसके अलावा हाई कोर्ट ने दूसरे आरोपी अब्दुल राशिद को दोषी ठहराया है जिसे पहले सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने अब्दुल राशिद को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील की थी। अब्दुल राशिद को दोषी ठहराए जाने के साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।