TMKOC की एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने पुलिस को दिया 'अल्टीमेटम', असित मोदी के खिलाफ FIR दर्ज न करने पर कही ये बात
By अंजली चौहान | Published: March 31, 2024 10:17 AM2024-03-31T10:17:46+5:302024-03-31T10:19:49+5:30
तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जेनिफर मिस्त्री ने मुंबई पुलिस को एक अल्टीमेटम जारी किया, जिसमें उनसे टीवी शो निर्माता असित कुमार मोदी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने का आग्रह किया गया।
मुंबई: टेलीविजन का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने निर्माता असित कुमार मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पुलिस को अल्टीमेटन दिया है। जेनिफर मिस्त्री ने निर्माता असित कुमार मोदी के खिलाफ अपने मामले में आगे की कार्रवाई के लिए मुंबई के पवई पुलिस स्टेशन का दौरा किया। जेनिफर ने एक वीडियो बयान जारी किया और साझा किया कि उन्होंने पिछले साल असित मोदी के खिलाफ दायर की गई एफआईआर को बदलने पर जोर दिया था।
जेनिफर ने दावा किया है कि शो के निर्माता अब आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उनके खिलाफ कोई केस नहीं जीता है। अभिनेत्री ने कहा, "मैंने पुलिस को अल्टीमेटम दिया कि अगर आपने जल्दी नहीं किया ये चार्जशीट का काम, तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगी। हो सकता है यहां पर जब द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं मैं धरना लेकर बैठ जाऊं।"
Picture abhi baaki hai mere dost...
— Jennifer Mistry Bansiwal (@jennifermistryb) March 29, 2024
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वह आगे कहती है, "वो बोल रहे मैं कोई फालतू से महिला समूह के पास गई थी और वाहा पर ऐसा बोल दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि फालतू के महिला समूह के पास आपके निर्माता इतने महत्वपूर्ण, इतने बड़े निर्माता, दो बार सुनने के लिए चले गए सब काम छोड़ के? कमाल हैं।"
जेनिफर मिस्त्री TMKOC में मिसेज रोशन सोढ़ी का किरदार निभाती थीं। हालाँकि, उन्होंने 2023 में शो छोड़ दिया और बाद में शो के सेट पर कथित यौन उत्पीड़न के लिए असित कुमार मोदी, शो के प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमानी और कार्यकारी निर्माता जतिन बजाज के खिलाफ शिकायत दर्ज की। तीनों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और 509 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इस हफ्ते की शुरुआत में, जेनिफर ने केस जीतने की पुष्टि की जब उन्होंने खुलासा किया कि अदालत का फैसला 15 फरवरी, 2024 को आएगा। जेनिफर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, अदालत ने असित कुमार मोदी को उनका बकाया भुगतान करने का आदेश दिया और आगे उन्हें भुगतान करने के लिए कहा। मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपये। हालांकि, सोहेल रमानी और जतिन बजाज को कोई सजा नहीं दी गई।