वीडियो शेयरिंग ऐप Tik Tok लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो चुका है। जहां एक ओर ये ऐप यूजर्स के लिए टाइम पास का बेहतर जरिया बन चुका है, वहीं इस ऐप पर अश्लीलता को बढ़ावा देने का आरोप है। अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार को इस ऐप पर बैन लगाने का निर्देश दिया था।
अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक याचिका के तहत मदुरै हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से मना कर दिया है और कहा कि इस मामले को देखेंगे और इस पर लिस्ट के मुताबिक ही सुनवाई होगी।
बता दें कि डिवीजन बेंच में जस्टिस एन और जस्टिस एसएस सुंदर ने मीडिया संस्थानों में निर्देश जारी करते हुए कहा था कि वह टिक टॉक पर बने वीडियो का प्रसारण न करें क्योंकि Tik Tok ऐप के जरिए बच्चों तक आसानी से पोर्नोग्राफी और आपत्तिजनक कंटेंट पहुंच रहा है।
टिक-टॉक ऐप इतना पॉपुलर हो चुका है कि यह गांव और छोटे शहरों में काफी पसंद किया जा रहा है। इस फेमस ऐप के जरिए 15 सेकेंड तक के वीडियो बना कर शेयर किए जा सकते हैं। Tik Tok यूजर्स इस ऐप पर डांसिंग, सिंगिंग, फनी और हर तरह के वीडियो बना कर शेयर करते हैं।