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केबल/डीटीएच आपरेटर योजना बदलने के दौर उपभोक्ताओं से वर्तमान दर से ज्यादा नहीं वसूल सकते : ट्राई

By भाषा | Updated: February 14, 2019 12:24 IST

ट्राई ने कहा कि डीटीएच एव‍ं केबल सेवा प्रदाता किसी भी उपभोक्ता से ‘सर्वाधिक उपयुक्त योजना’ के तहत उनके सामान्य मासिक बिल से अधिक राशि नहीं वसूल सकते हैं। नियामक ने साथ ही आगाह किया कि किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को कहा कि डीटीएच एव‍ं केबल सेवा प्रदाता किसी भी उपभोक्ता से ‘सर्वाधिक उपयुक्त योजना’ के तहत उनके सामान्य मासिक बिल से अधिक राशि नहीं वसूल सकते हैं। नियामक ने साथ ही आगाह किया कि किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

ट्राई के सचिव एस के गुप्ता ने कहा , “ट्राई ने वितरण मंच परिचालकों (डीपीओ) को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे सर्वाधिक उपयुक्त योजना के तहत उपभोक्ताओं से उनकी मौजूदा योजना से अधिक राशि नहीं ले सकते।” गुप्ता ने कहा कि ट्राई स्थिति पर को बराबर देख रही है।उपभोक्ताओं ने कोई शिकायत की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

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उन्होंने कहा, “ट्राई ने डीपीओ को उन ग्राहकों को सबसे उपयुक्त योजना पेश करने को कहा है जिन्होंने अभी तक चैनलों के विकल्प खुद नहीं चुने हैं।ऐसा उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए किया गया है।” 

नियामक ने चैनलों का चुनाव करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 तक कर दिया है। ट्राई ने कहा कि उपभोक्ताओं के इस्तेमाल के तरीके और भाषा के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त योजना को डिजाइन किया जाना चाहिए।

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