नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आयकर विभाग की नई ई-फाइलिंग वेबसाइट लॉन्च की। पुरानी वेबसाइट पर यूजर्स से बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही थी।
नयी वेबसाइट लॉन्च करने के बाद सीतारमण ने आईटी कंपनी इंफोसिस और सह-संस्थापक और अध्यक्ष नंदन नीलेकणी को टैग किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इंफोसिस और मिस्टर नीलेकणी "हमारे करदाताओं को दी की जा रही सेवाओं की क्वालिटी के लिए निराश नहीं करेंगे "।
लम्बे इंतजार के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल 2.0 कल रात 8 बज कर 45 मिनट पर लॉन्च किया गया था। वित्त मंत्री सीतारमण ने ट्वीट किया कि वह अपनी टीएल शिकायतों और गड़बड़ियों को ध्यान में रखती है उम्मीद है कि @Infosys और @NandanNilekani को दी की जा रही सर्विस की क्वालिटी में हमारे टैक्सपेयर को निराश नहीं करेंगे।
टैक्सपेयर के लिए Ease in compliance हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इंफोसिस को 2019 में, नेक्स्ट जनरेशन के आयकर फाइलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ताकि रिटर्न के लिए रेड्यूस प्रोसेसिंग समय को 63 दिनों से घटाकर एक दिन किया जा सके और रिफंड में तेजी लाई जा सके।
बेंगलुरु मुख्यालय वाली इन्फोसिस ने सरकार का जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल भी विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग के लिए किया जाता है। 2017 में वेबसाइट पर गड़बड़ियों को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।
वित्तमंत्री सीतारमण और टैक्स विभाग ने ट्वीट में बताया कि टैक्स फाइलिंग वेबसाइट का नया URL https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home, लंबे समय से मौजूद http://incometaxindiaefiling.gov.in URL की जगह ले चुका है, और यह रात 8:45 बजे लाइव हो गया।
एक प्लेटफॉर्म जिसके लॉन्च के बाद से तेजी से ट्राफिक जनरेट हुआ। उस प्लेटफॉर्म ने उपयोगकर्ताओं के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम को जन्म दिया। हालाँकि कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि कुछ सर्विसेस को नए पोर्टल में लोड होने में ज़रूरत से ज्यादा समय लग रहा था जबकि कुछ यूजर ने नई सर्विसेस की प्रशंसा की।
नई वेबसाइट को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने कहा कि नया पोर्टल टैक्सपेयर को इंस्टैंट रिफंड जारी करने के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) के इमिडियेट प्रोसेसिंग के साथ इंटेग्रेटेड है। सभी इंटरैक्शन और अपलोड या पेंडिंग कामों को टैक्सपेयर , सेंट्रल बोर्ड से पेंडिंग एक्शन के लिए एक ही डैशबोर्ड पर देख सकते हैं।
टैक्सपेयर वेतन, हाउस प्रोपर्टी और व्यवसाय/पेशे सहित अपनी आय के कुछ विवरण डालने के लिए अपनी प्रोफ़ाइल को ऑनलाइन रूप से अपडेट कर सकेंगे , जिसका उपयोग नए वेब पोर्टल में अपने आईटीआर के प्री- फाइलिंग में किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सैलरी इनकम , ब्याज, लाभांश और कैपिटल गेन के साथ प्री- फाइलिंग की अवलेबिलिटी टीडीएस (सोर्स पर कर कटौती) और एसएफटी (Financial Transaction का विवरण) विवरण अपलोड होने के (देय तिथि 30 जून, 2021) बाद उपलब्ध होगी। टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी बनाने वाले CBDT ने कहा कि ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सिस्टम और मोबाइल ऐप जैसी सर्विसेस 18 जून को ही एक्टिवेट होंगी।