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जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की हिरासत तीन महीने बढ़ी

By सुरेश एस डुग्गर | Updated: July 31, 2020 17:03 IST

पिछले साल जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा देने वाली अनुच्छेद 370 खत्म करने के साथ ही 5 अगस्त 2019 से महबूबा मुफ्ती नजरबंदी में थीं। दूसरे शब्‍दों में कहें तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें अभी कम होती नजर नहीं आ रही हैं।

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ठळक मुद्देजिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर द्वारा जारी आदेश के अनुसार महबूबा मुफ्ती की हिरासत को पीएसए के तहत जीन माह के लिए और बढ़ाया गया है। जानकारी के लिए पीडीपी अध्यक्षा को पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद हिरासत में लिया गया था।सरकार ने इसी साल 14 फरवरी को महबूबा मुफ्ती पर जनसुरक्षा अधिनियम लगा दिया था।

जम्मूः पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को बढ़ा दिया गया है। सरकारी प्रेस नोट के मुताबिक महबूबा मुफ्ती आने वाले 3 महीने और नजरबंद रहेंगी।

पिछले साल जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा देने वाली अनुच्छेद 370 खत्म करने के साथ ही 5 अगस्त 2019 से महबूबा मुफ्ती नजरबंदी में थीं। दूसरे शब्‍दों में कहें तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें अभी कम होती नजर नहीं आ रही हैं।

जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर द्वारा जारी आदेश के अनुसार महबूबा मुफ्ती की हिरासत को पीएसए के तहत जीन माह के लिए और बढ़ाया गया है। उनकी हिरासत 5 अगस्त को खत्म हो रही थी। जानकारी के लिए पीडीपी अध्यक्षा को पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद हिरासत में लिया गया था।

सरकार ने इसी साल 14 फरवरी को महबूबा मुफ्ती पर जनसुरक्षा अधिनियम लगा दिया था। उन्हें ट्रांसपोर्ट यार्ड एमए रोड श्रनगर पर बनाई गई जेल से गुप्कार रोड में बनाई गई जेल में 27 अप्रैल को हेयरव्यू शिफ्ट कर दिया गया था।

पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के पहले मुफ्ती समेत सैकड़ों लोगों को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री की हिरासत के मौजूदा आदेश की अवधि इस साल पांच अगस्त को खत्म हो रही थी।

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मुफ्ती अपने आधिकारिक आवास फेयरव्यू बंगले में अगले तीन महीने और हिरासत में ही रहेंगी। इस बंगले को उप जेल घोषित किया गया है । आदेश में कहा गया है, ‘‘कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने हिरासत की अवधि आगे विस्तारित करने की सिफारिश की है और इस पर गौर करने के बाद इसे जरूरी समझा गया।’’ फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला समेत मुख्यधारा के अधिकतर नेताओं को हिरासत से रिहा किया जा चुका है।

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