महाराष्ट्र बैंक घोटाला: SC ने अजीत पवार के खिलाफ FIR करने के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से किया इंकार

By भाषा | Published: September 2, 2019 01:42 PM2019-09-02T13:42:43+5:302019-09-02T13:42:43+5:30

उच्च न्यायालय के आदेश के एक दिन बाद ही मुम्बई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने घोटाले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी।

Court refuses to interfere in court order to register FIR against Ajit Pawar | महाराष्ट्र बैंक घोटाला: SC ने अजीत पवार के खिलाफ FIR करने के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से किया इंकार

उच्च न्यायालय के आदेश के एक दिन बाद ही मुम्बई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने घोटाले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी।

Highlightsअजीत पवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बंबई HC के फैसले में हस्तक्षेप करने से SC ने इनकार किया बंबई उच्च न्यायालय के 22 अगस्त को दिए गए आदेश के खिलाफ कुछ आरोपियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी।

 उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अजीत पवार और 70 से अधिक अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार करते हुए कहा कि जांच को रोका नहीं जा सकता।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की एक पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के 22 अगस्त को दिए गए आदेश के खिलाफ कुछ आरोपियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी।

उच्च न्यायालय के आदेश के एक दिन बाद ही मुम्बई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने घोटाले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी। पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह घोटाला बहुत बड़ा है और इसकी जांच को रोका नहीं जा सकता। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि जांच उच्च न्यायालय के आदेश और अवलोकन में निर्बाध रूप से आगे बढ़ेगी। 

Web Title: Court refuses to interfere in court order to register FIR against Ajit Pawar

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