कुत्ते ने काटा तो मालिक को देना होगा 10 हजार रुपये का जुर्माना, पालतू जानवरों के लिए नोएडा अथॉरिटी ने लिए कई अहम फैसले

By हर्ष वर्धन मिश्रा | Published: November 13, 2022 01:49 PM2022-11-13T13:49:20+5:302022-11-13T13:52:52+5:30

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उत्तर प्रदेश के नोएडा में पालतू कुत्तों द्वारा लोगों को काटे जाने की कई घटनाओं के बीच नोएडा अथॉरिटी ने कई अहम फैसले लिए हैं।

अब पालतू कुत्ते या बिल्ली द्वारा किसी को काटे जाने या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने पर मालिक को हर्जाने के तौर पर 10000 रुपये देने होंगे।

बोर्ड की बैठक में पालतू कुत्ते से घायल हुए पीड़ित के इलाज का पूरा खर्च भी मालिक को द्वारा किया जायेगा।

इसके साथ ही अब पालतू कुत्तों / बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

नए फैसले के अनुसार अब पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किये जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी।

दिनांक 31.01.2023 तक पालतू कुत्तों / बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है. पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जायेगा।

इसके अलावा, बहुमंजिला इमारतों से कुत्ते को बाहर ले जाने के लिए सिर्फ सर्विस लिफ्ट का ही इस्तेमाल करना होगा।