RBI से मिली बड़ी राहत, अब केवाईसी अपडेट कराने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं By मनाली रस्तोगी | Published: January 7, 2023 02:19 PM2023-01-07T14:19:17+5:302023-01-07T14:19:17+5:30Next Next भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि बैंक के खाताधारकों ने यदि अपने वैध दस्तावेज जमा करवा दिए हैं और उनके पते में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो 'अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)' विवरण को अद्यतन करवाने के लिए उन्हें बैंक शाखा में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि केवाईसी विवरण में कोई बदलाव नहीं है तो खाताधारक अपनी ईमेल आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम या किसी भी अन्य डिजिटल माध्यम के जरिए स्व-घोषणा पत्र जमा करवा सकते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि बैंकों को केवाईसी अद्यतन करने के लिए ग्राहकों पर बैंक शाखा में आने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। इसी की पृष्ठभूमि में केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को ये दिशा-निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया, "मौजूदा दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यदि केवाईसी विवरण में कोई बदलाव नहीं है तो पुन: केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ग्राहक का स्व-घोषणा पत्र पर्याप्त है।" आरबीआई के मुताबिक, ग्राहक इस सुविधा की पेशकश करने वाले बैंकों को वीडियो कॉल कर सकते हैं। ग्राहक नई केवाईसी प्रक्रिया को वीडियो कॉल के जरिए भी पूरा कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि नई केवाईसी प्रक्रिया तभी शुरू की जानी चाहिए जब बैंक रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज 'आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों' की मौजूदा सूची से मेल नहीं खाते हों। यदि पहले जमा किए गए दस्तावेज़ की वैधता समाप्त हो गई है तो एक नया केवाईसी भी आवश्यक है। आरबीआई ने निर्देश में बैंकों से ग्राहकों को पंजीकृत ईमेल आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल माध्यम (ऑनलाइन बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लिकेशन), पत्र आदि के माध्यम से स्व-घोषणा सुविधा प्रदान करने के लिए कहा है। शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। पते में परिवर्तन के मामले में, ग्राहक उपरोक्त में से किसी भी माध्यम से संशोधित/अद्यतन पता प्रदान कर सकता है, जिसके बाद बैंक दो महीने के भीतर नए पते का सत्यापन करेगा। कई ग्राहकों ने कहा कि उनके बैंकों ने उन्हें 31 दिसंबर 2022 से पहले केवाईसी के लिए शाखा में आने के लिए कहा है।टॅग्स :शक्तिकांत दासReserve Bank of IndiaShaktikanta Dasशेअर :