केंद्र सरकार ने सोमवार को फाइनेंसियल इयर 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न और आडिट रिपोर्ट जमा करने की बुधवार (31 अक्टूबर) को अंतिम तिथि है।
बता दें कि इन पंद्रह दिनों के भीतर यह दूसरा मौका है जब आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढाई गई है। इससे पहले टैक्सपेयर्स के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ऐसे करदाताओं के लिये रिटर्न भरने की समयसीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया था। अब इस समयसीमा को एक पखवाड़ा और बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है।
सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, 'विभिन्न पक्षों से मिले पत्रों पर विचार करते हुए सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न के साथ आडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2018 कर दी है।' उन्होंने बताया कि बढ़ी हुई डेट के दौरान इनकम पर रिटर्न फाइल करने वाले एसेसीस जो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 234ए के प्रोविजंस के तहत इंटरेस्ट भी चुकाना होगा।
'समयसीमा में यह बढ़ोतरी बताई गई श्रेणी के करदाताओं के लिये की गयी है।' बोर्ड के अनुसार जो करदाता आयकर रिटर्न बढ़ी हुई समयसीमा के भीतर दाखिल करते हैं, उन पर आयकर कानून 1961 की धारा 234ए के प्रावधानों के तहत ब्याज देनदारी बनेगी।
(भाषा इनपुट के साथ)