पेंशधारकों को हर साल नवंबर माह में जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इस बार भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस दस्तावेज को जमा करने की आखिरी तारिख घोषित कर दी है। पेंशन धारकों को 30 नवंबर से पहले अपना जीवित प्रमाण पत्र बैंक में जमा करना होगा अन्यथा आपकी मृत मानकर पेंशन रोकी जा सकती है। अमूमन जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक की शाखा में जाना पड़ता था जहां आपका खाता है। लेकिन हम आपको कुछ और तरीके बताएंगे जिससे आप घर बैठे भी यह दस्तावेज जमा करा सकते हैं।
ऐसे जमा करें जीवित प्रमाण पत्रः-
- पेंशनधारक को अपनी शाखा में जाने पर एक फॉर्म मिलेगा। इसे भरकर जमाकर देना है।
- उमंग ऐप के जरिए भी डिजिटल तरीके से जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
- आधार सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी जीवित प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है।
- पेंशनधारक अगर बैंक नहीं जा सकते तो वो अपने स्थान पर किसी और को भी बैंक भेज सकते हैं लेकिन उसके लिए मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से सर्टिफिकेट लेना होगा।