आम लोगों को राहत, आधार को पैन से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई
By निखिल वर्मा | Published: June 24, 2020 11:53 PM2020-06-24T23:53:34+5:302020-06-24T23:59:09+5:30
अगर आपने पैन कार्ड को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन निष्क्रिय माना जाएगा.
कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते सरकार ने आधार से पैन कार्ड लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है। आधार और पैन कार्ड लिंक की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है। पहले आधार-पैंक लिंक की आखिरी तारीख 30 जून 2020 थी।
क्यों जरूरी है आधार-पैन लिंक
अगर आपने पैन कार्ड से आधार से नहीं जोड़ा तो आपका PAN Card कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। इससे आप इनकम टैक्स, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इन सब कामों के लिए पैन से आधार का लिंक कराना बेहद जरूरी है।
लिंक नहीं करने पर जुर्माना का प्रावधान
पहले 30 जून 2020 तक पैन-आधार लिंक कराना जरूरी था। सरकारी आदेश के अनुसार आप अगर आधार-पैन लिंक नहीं कराते हैं तो आपका परमानेंट अकाउंट (PAN) नंबर निष्क्रिय का इनएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद किसी भी जरूरी ट्रांजैक्शन के लिए पैन नंबर देने पर आप पर 10 हजार रुपये जुर्माना लग सकता है। इससे पहले आधार-पैन लिकिंग डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 थी जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2020 किया गया था।
सीबीडीटी के मुताबिक एक बार पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि व्यक्ति के पास पैन नहीं है। हालांकि, पैन के निष्क्रिय होने पर आपके पहले किए हुए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाई
देश में चल रहे कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने आयकरदाताओं को बड़ी राहत दी है। दरअसल, सरकार ने वित्त वर्ष 2018- 19 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा एक माह और बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 की है। जबकि 2018-19 के लिए मूल और साथ ही संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। सैलरीड क्लास 2019-20 के लिए नंबवर 2020 तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है।