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मोदी सरकार पेंशन धारकों को जल्द दे सकती है राहत भरी खबर, नहीं काटने पड़ेंगे बैंक के चक्कर 

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 13, 2019 17:58 IST

बेसिक स्टैटिसटिक्स रिटर्न (BSR) जो कोड सात अंकों का कोड होता है। इसे रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सभी बैंकों को मुहैया करता है, जिसमें 3 अंक बैंक को रिप्रजेन्ट करते हैं, जबकि बाकी 4 अंक बैंक की ब्रांच को TDS और TCS रिटर्न फाइल करने के लिए दिए जाते हैं।

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ठळक मुद्देदेश की नरेंद्र मोदी सरकार पेंशन धारकों को राहत देने जा रही है, जिसके तहत वे घर बैठे आसानी से अपना पैसा निकाल सकेंगे। वित्त मंत्रालय पेंशन निकालने के सिस्टम को डिजिटलाइज करने के साथ ही BSR कोड से  IFSC पर शिफ्ट करने जा रही है।

देश की नरेंद्र मोदी सरकार पेंशन धारकों को राहत देने जा रही है, जिसके तहत वे घर बैठे आसानी से अपना पैसा निकाल सकेंगे। दरअसल, वित्त मंत्रालय पेंशन निकालने के सिस्टम को डिजिटलाइज करने के साथ ही BSR कोड से  IFSC पर शिफ्ट करने जा रही है। इसके लिए सभी बैंकों से राय मांगी गई है। वित्त मंत्रालय ने पत्र लिखकर कहा है कि सभी बैंक 15 दिसंबर 2019 तक इस मुद्दे पर अपनी राय दें।

अभी की पेंशन प्रक्रिया के बारे में ऑल इंडिया अकाउंट एंड ऑडिट कमेटी के महासचिव एचएस तिवारी ने बताया कि किसी रिटायर व्यक्ति को अगर अपनी पेंशन निकालनी है तो उसे जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पेंशन धारकों को अपनी पेंशन पाने के लिए बैंको के कई चक्कर काटने पड़ते हैं, जिसके चलते व्यक्ति थक जाता है। 

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन कई जगह घूमकर उसके बैंक खाते में पहुंचती है। केंद्रीय कर्मचारियों के मामले में पहले हेड ऑफिस इसे प्रोसेस कर PAO को भेजता है। वहां से पेंशन पेपर CPAO के पास जाते हैं और फिर बैंक में ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद बैंक पेंशन रिलीज करता है और यह PDF फॉर्मेट में भेजी जाती है।

क्या है BSR?

बेसिक स्टैटिसटिक्स रिटर्न (BSR) जो कोड सात अंकों का कोड होता है। इसे रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सभी बैंकों को मुहैया करता है, जिसमें 3 अंक बैंक को रिप्रजेन्ट करते हैं, जबकि बाकी 4 अंक बैंक की ब्रांच को TDS और TCS रिटर्न फाइल करने के लिए दिए जाते हैं। वहीं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (IFSC) हर बैंक का यूनिक कोड होता है क्योंकि इसी कोड की इलेक्‍ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर में इसकी जरूरत पड़ती है। पेंशनरों को इलेक्‍ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) किया जाएगा। इससे किसी भी पेंशनर के खाते की पूरी जानकारी बैंक सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) और पेंशन एंड अकाउंटस ऑफिस (PAO) के बीच आसानी से साझा हो जाएगी। अगर यह नया सिस्टम लागू होता है तो रिटायर होने वाले व्यक्ति का पेंशन फिक्‍सेशन जल्‍द हो जाएगा।

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