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ऑनलाइन PF क्लेम करने की सोच रहे हैं तो अब इस नियम को जानना है जरूरी

By रामदीप मिश्रा | Updated: September 25, 2019 10:16 IST

EPFO के अन्य नियम के अनुसार, अब अंशधारक के लिए जरूरी नहीं है कि उसने पीएफ खाते में जो अपना अकाउंट नबंर दर्ज करवा रखा है उसी में पैसे मंगवाए, वह दूसरे बैंक खाते में भी पैसे मंगवा सकता है।

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ठळक मुद्देअगर आप प्रोविडेंट फंड (पीएफ) से ऑनलाइन पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी जानकारी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ऑनलाइन क्लेम में थोड़ा बदलाव किया गया है। ईपीएफओ ने पीएफ के ऑनलाइन एडवांस क्लेम और पेंशन में बैंक पासबुक की अनिवार्यता सुनश्चित कर दी है।

अगर आप प्रोविडेंट फंड (पीएफ) से ऑनलाइन पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी जानकारी है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ऑनलाइन क्लेम में थोड़ा बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि ईपीएफओ ने पीएफ के ऑनलाइन एडवांस क्लेम और पेंशन में बैंक पासबुक की अनिवार्यता सुनश्चित कर दी है।

इसके अलावा अब ऑनलाइन क्लेम करने वालों को कैंसिल चेक की भी देना होगा। यह इसलिए किया गया है ताकि अंशधारक की धनराशि किसी और खाते में ट्रांसफर न हो जाए। इस नियम से ईपीएफओ के छह करोड़ से अधिक खाता धारकों को सेफ ट्रांजेक्शन करने की सुविधा दी गई है।  

EPFO के अन्य नियम के अनुसार, अब अंशधारक के लिए जरूरी नहीं है कि उसने पीएफ खाते में जो अपना अकाउंट नबंर दर्ज करवा रखा है उसी में पैसे मंगवाए, वह दूसरे बैंक खाते में भी पैसे मंगवा सकता है। उसके लिए थोड़ी राहत दी गई, ताकि ट्रांजेक्शन से संबंधित परेशानी न हो।

बता दें कि अभी हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के छह करोड़ से अधिक खाता धारकों को 2018-19 के लिए उनकी भविष्य निधि जमा पर 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज दिने का ऐलान किया था। वहीं, ईपीएफओ के लिए निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस साल फरवरी में बीते वित्त वर्ष के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की अनुमति दी थी। बाद में इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा गया था।

सरकार ने त्योहार से पहले की सौगात थी। इससे पहले ईपीएफओ खातों में दावों का निपटान 8.55 प्रतिशत की ब्याज दर पर किया जा रहा था। यह दर 2017-18 के दौरान लागू थी। 

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