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जॉब छूटने के 30 दिन बाद आराम से निकाल पाएंगे PF का 75 प्रतिशत रकम,  EPFO का फैसला

By पल्लवी कुमारी | Updated: June 27, 2018 15:44 IST

इससे पहले यह नियम था कि नौकरी छूटने के दो महीने बाद पीएफ मेंबर को पूरा पैसा निकाल सकते थे। जिसके बाद वह अकाउंट भी बंद हो जाता था।

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नई दिल्‍ली, 27 जून:  इम्‍प्‍लॉयज प्रोविडेंड फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने एक नया फैसला लिया है। जिसमें अगर पीएफ (PF) मेंबर नौकरी जाने के जाने के बाद अपने अकाउंच में जमा कुल राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा आसानी से निकाल सकते हैं और उसका अकाउंट भी चलता रहेगा। 

इससे पहले यह नियम था कि नौकरी छूटने के दो महीने बाद पीएफ मेंबर को पूरा पैसा निकाल सकते थे। जिसके बाद वह अकाउंट भी बंद हो जाता था। इसके साथ ही मेंबर्स को अपने बचे हुए 25 प्रतिशत पैसे को अगले दो माह के भीतर फाइनल सेटलमेंट के बाद निकालने का भी विकल्‍प दिया गया है। 

यह फैसला मंगलवार 27 जून को  EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्‍टी की बैठक में लिया गया। लेबर मिनिस्‍टर संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि स्‍कीम में संशोधन करते हुए पीएफ मेंबर्स को बेरोजगार होने के एक माह के बाद अपने अकाउंट से 75 फीसदी पैसा निकालने की छूट देने का निर्णय लिया गया है। 

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लेबर मिनिस्‍टर संतोष कुमार गंगवार के मुताबिक 75 प्रतिशत पैसे निकालने के बाद  EPFO अकाउंट खुला रहना एक बड़ी सुविधा है, जिसे रोजगार मिलने के बाद फिर से चालू कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले नौकरी नहीं रहने पर 60 फीसदी रकम निकालने की ही इजाजत थी। लेकिन फिर सीबीटी ने यह लिमिट बढ़ा दी।  

मिनिस्‍टर ने यहां यह भी बताया कि आज सीबीटी मीटिंग में रखे गए पूरे एजेंडे को पास कर दिया गया है। हमने फंड मैनेजर्स का टर्म 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ाने के प्रस्‍ताव को भी पास कर दिया है। पांच फंड मैनेजर की नियुक्ति एक अप्रैल 2015 को तीन साल के लिए हुई थी, जिसे पहले 30 जून 2018 तक एक्‍सटेंशन दिया गया था। इसे आने वाले छह महीने के लिए भी बढ़ा दिया गया है। 

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