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केंद्र के बाद अब योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, यूपी सरकार के 16 लाख से ज्यादा कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ता पर रोक

By अनुराग आनंद | Updated: April 25, 2020 14:46 IST

योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से अनुमान है कि राज्य सरकार को करीब 2000 करोड़ रुपए की बचत होगी।

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ठळक मुद्देउत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA बंद रहेगा।इससे पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर रोक लगा दी है।

नई दिल्ली:  उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले 16 लाख से अधिक कर्मचारी व पेंशनरों के महंगाई भत्ता को रोकने का फैसला किया है।

यूपी सरकार के इस फैसले से अनुमान है कि करीब 2000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस पैसे को राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगाने का फैसला किया है। 

हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक,  उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA बंद रहेगा। बता दें कि इससे पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार की ओर से जनवरी 2020 से डीए में बढ़ोत्तरी की जो घोषणा हो चुकी थी उस पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जुलाई में भी अब डीए में कोई इज़ाफ़ा नहीं होगा।

ना सिर्फ़ 2020 बल्कि जनवरी 2021 में होने वाली बढ़ोत्तरी पर भी पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया है। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के डीए में डेढ़ साल तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी।

बीते गुरुवार को सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेन्शनरों को जुलाई 2021 तक मौजूदा दरों पर महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा बल्कि उन्हें पुराने दर पर ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

इसके अलावा बता दें कि शनिवार को गृह मंत्रालय ( MHA)ने दुकानें खोलने के आदेश को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि जो दुकानें सामान बेच रही हैं वो तो खुल सकती हैं लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं,जैसे सैलून,ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा उनको खोलने की अनुमति अभी नहीं है। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है। 

इसके साथ ही MHA की रिलीज में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति है। शहरी इलाकों में पड़ोस की दुकानें, स्टैंडअलोन शॉप और रेजिडेंशल परिसर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। देश में कोरोना वायरस को लेकर तीन मई तक लॉकडाउन है।

ई-कॉमर्स कंपनियां बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए करेगी: MHAगृह मंत्रालय द्वारा कहा गया है, बाजार/बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी है।  

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