जम्‍मू-कश्‍मीर में सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका, देशभर के लोग कर सकते हैं आवेदन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 30, 2019 10:50 AM2019-12-30T10:50:08+5:302019-12-30T10:50:08+5:30

हाईकोर्ट की तरफ से जारी इस विज्ञापन में केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर बाकी राज्यों के लोगों को ऑनलाइन तरीके से जम्मू में रजिस्टार जनरल को अपना आवेदन सौंपना होगा।

In a first Jammu and Kashmir govt to hire from across India after 370 and 35A | जम्‍मू-कश्‍मीर में सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका, देशभर के लोग कर सकते हैं आवेदन

प्रतीकात्मक फोटो

Highlightsबीजेपी की क्षेत्रीय यूनिट ने हाल ही में दिल्ली में अपने पार्टी नेताओं को ज्ञापन सौंपा था और मांग किया था कि नौकरियों में भर्ती में कश्मीरी युवाओं को रियायत दी जाए।हाईकोर्ट की तरफ से कुल 33 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें से 17 ओपन मेरिट (ओएम) श्रेणा के हैं।

जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A के बाद पहली बार नौकरी के लिए नोटिस जारी किया गया है। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 33 नॉन गजटेड पोस्टों के लिए देशभर से आवेदन मंगाए हैं। इसी के साथ यह भी पहली बार हो रहा है जब कश्मीर में सरकारी नौकरी के लिए योग्यता कश्मीर और लद्दाख के लोगों तक सीमित नहीं है।

TOI की खबर के मुताबिक हाईकोर्ट की तरफ से जारी किए गए विज्ञापन में स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट और ड्राइवर की नौकरी शामिल है। कोई भी आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है। रिजर्व पदों का चुनाव जम्मू कश्मीर आरक्षण नियम 2005 के जरिए होगा। इसमें रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले पद स्थायी निवासियों के लिए होंगे।

हाईकोर्ट की तरफ से कुल 33 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें से 17 ओपन मेरिट (ओएम) श्रेणा के हैं। मतलब इन पदों के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर का भी व्यक्ति चुना जा सकता है।

बीजेपी की क्षेत्रीय यूनिट ने हाल ही में दिल्ली में अपने पार्टी नेताओं को ज्ञापन सौंपा था और मांग किया था कि नौकरियों में भर्ती में कश्मीरी युवाओं को रियायत दी जाए। बीजेपी की मांग थी कि ऐसे भारतीय नागरिक जो 20 साल से राज्य में रह रहे हैं उन्हें ही राज्य का स्थायी निवासी माना जाए।

बीजेपी के जम्मू यूनिट के सूत्रों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार केवल SC,ST और OBC को आरक्षण देने के बजाय राज्य के सभी स्थायी निवासियों को आरक्षण देगी।

हाईकोर्ट की तरफ से जारी इस विज्ञापन में केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर बाकी राज्यों के लोगों को ऑनलाइन तरीके से जम्मू में रजिस्टार जनरल को अपना आवेदन सौंपना होगा। जबकि कश्मीर और लद्दाख के लोगों को अपना आवेदन प्रधान जिला जजों के पास सौंपना होगा।

Web Title: In a first Jammu and Kashmir govt to hire from across India after 370 and 35A

रोजगार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे