दिल्ली: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नियमों में होगा बदलाव, आयु सीमा में की गई 2 वर्ष की कटौती

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 3, 2019 10:36 AM2019-10-03T10:36:53+5:302019-10-03T10:39:09+5:30

नए प्रस्तावित भर्ती नियम को लेकर अतिथि शिक्षकों ने नाराज हैं। रिपोर्टस के मुताबिक ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन नए भर्ती नियम में आयु सीमा घटाने से कई गेस्ट टीचरों को नुकसान होगा।

Delhi: change in the rules for the appointment of teachers in government school | दिल्ली: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नियमों में होगा बदलाव, आयु सीमा में की गई 2 वर्ष की कटौती

दिल्ली: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नियमों में होगा बदलाव, आयु सीमा में की गई 2 वर्ष की कटौती

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। शिक्षा निदेशालय ने नए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) भर्ती में नियमों में आयु सीमामें दो वर्षों की कटौती की है। अभी तक टीजीटी के तहत होनें वाली शिक्षकों की भर्ती में शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा 32 साल थी, वहीं नए प्रस्तावित नियमों के तहत अधितम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। 

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक नए नियमों में माध्यमिक कक्षाओं में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली (भाषा शिक्षक) समेत अंग्रेजी, गणित, समाजिक विज्ञान, फिजिकल साइंस/ नेचुरल साइंस के पदों पर आवेदन करने लिए अधिकतम आयु अब 32 की जगह 30 वर्ष होगी।

वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी सेवारत आवेदनकर्ताओं को पांच वर्ष की छूट मिलेगी। बता दें कि इस नए प्रस्तावित भर्ती नियम को लेकर अतिथि शिक्षकों ने नाराज हैं। रिपोर्टस के मुताबिक ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन नए भर्ती नियम में आयु सीमा घटाने से कई गेस्ट टीचरों को नुकसान होगा। उन्होंने कहना है कि चार साल बाद डीएसएसएसबी ने वर्ष 2017 में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके लिए परीक्षा का आयोजन वर्ष 2018 में कराया गया। 

इन नियमों में होगा बदलाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नियम के तहत माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए सीधी भर्ती को वरीयता दी गई है। वहीं, नियमावली में पदोन्नति कोटा कम करने का फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में भाषा समेत विषय शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए प्रमोशन कोटा 20 फीसदी रहेगा। वहीं, 80 फीसदी सीधी भर्ती होगी। 
 

Web Title: Delhi: change in the rules for the appointment of teachers in government school

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