पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या मामले में कोर्ट ने YSRC सांसद के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक, जानें

By भाषा | Published: March 11, 2023 08:12 AM2023-03-11T08:12:46+5:302023-03-11T08:17:50+5:30

अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सीलबंद लिफाफे में याचिकाकर्ता से संबंधित फाइल/रिकॉर्ड पेश करे और 13 मार्च तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

Y.S. Vivekananda Reddy murder case Directs not to take coercive action against Y.S. Avinash Reddy | पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या मामले में कोर्ट ने YSRC सांसद के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक, जानें

पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या मामले में कोर्ट ने YSRC सांसद के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक, जानें

Highlightsतेलंगाना हाईकोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।विवेकानंद रेड्डी से संबंधित मामले में अविनाश रेड्डी इस साल जनवरी और फरवरी में दो बार सीबीआई के सामने पेश हुए थे।

हैदराबादः तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या से संबंधित मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को शुक्रवार को आदेश दिया कि वह वाईएसआर कांग्रेस के लोकसभा सदस्य वाई.एस. अविनाश रेड्डी के खिलाफ 13 मार्च तक दंडात्मक कार्रवाई न करे।

विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में शुक्रवार यहां सीबीआई अधिकारियों के समक्ष पेश हुए आंध्र प्रदेश के कडापा से सांसद अविनाश रेड्डी ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि वह इस मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और पूछताछ करने से रोके। विवेकानंद रेड्डी से संबंधित मामले में अविनाश रेड्डी इस साल जनवरी और फरवरी में दो बार सीबीआई के सामने पेश हुए थे।

अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सीलबंद लिफाफे में याचिकाकर्ता से संबंधित फाइल/रिकॉर्ड पेश करे और 13 मार्च तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। विवेकानंद रेड्डी आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी के भाई और वर्तमान मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी के चाचा थे। राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च, 2019 की रात को पुलिवेंदुला में उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई थी।

Web Title: Y.S. Vivekananda Reddy murder case Directs not to take coercive action against Y.S. Avinash Reddy

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