योगी सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर क्षेत्र और मथुरा के कृष्ण जन्मस्थली के दायरे में आने वाले शराब की दुकानों का शटर गिराया

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: June 1, 2022 10:03 PM2022-06-01T22:03:31+5:302022-06-01T22:10:27+5:30

उत्तर प्रदेश के योगी शासन ने अयोध्या के राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली सभी शराब की दुकानों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया है।

Yogi government downed the shutters of liquor shops coming under Ram Mandir area of ​​Ayodhya and Krishna Janmasthan of Mathura | योगी सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर क्षेत्र और मथुरा के कृष्ण जन्मस्थली के दायरे में आने वाले शराब की दुकानों का शटर गिराया

योगी सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर क्षेत्र और मथुरा के कृष्ण जन्मस्थली के दायरे में आने वाले शराब की दुकानों का शटर गिराया

Highlightsयोगी सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी हैइसके अलावा शासन ने मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली के आसपास भी शराब बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया हैअयोध्या और मथुरा के मंदिर क्षेत्र में शराब प्रतिबंधित किये जाने के बाद प्रयागराज में भी उठी मांग

अयोध्या: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अयोध्या के राम मंदिर क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है।

इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी करते हुए शासन ने राम मंदिर क्षेत्र के दायरे में आने वाली सभी शराब की दुकानों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया है।

इसके साथ ही योगी सरकार ने यह ऐलान भी किया है कि मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली के आसपास भी शराब बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाता है।

इस आदेश के साथ मथुरा और अयोध्या में मदिर क्षेत्र के दायरे में आने वाले शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री वाली दुकानों को बंद करा दिया। अब मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान के आसपास शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया।

राज्य विधान परिषद में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए सदन में मौजूद सदस्यों को बताया कि सरकार अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस कैंसिल कर रही है। सूबे के आबकारी मंत्री ने बताया कि आबकारी नियमावली 1968 के तहत इस मामले में फैसला लेते हुए शराब की दुकानों को प्रतिबंधित किया गया है।

इसके साथ ही मंत्री नितिन अग्रवाल ने सदन को बताया कि आबकारी नियमावली 1968 के तहत किसी भी सार्वजनिक पूजा स्थल, अस्पताल, स्कूल या फिर रिहायशी इलाकों से 50, 75 और 100 मीटर की दूरी के अंदर शराब की दुकानों का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार अभी आबकारी नियमावली में संशोधन पर कोई विचार नहीं कर रही है।

जानकारी के मुताबिक मंत्री नितिन अग्रवाल ने सदन को यह जानकारी बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भीमराव अम्बेडकर के सवाल के जवाब में दिया। जिसमें अंबेडकर ने सरकार से प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों से सरकारी देशी शराब की दुकानों को हटाने की मांग की थी।

इस बीच खबर यह भी आ रही है कि योगी सरकार द्वारा अयोध्या और मथुरा में लागू किये गये शराब की दुकानों के बारे में नये फैसले के बाद प्रयागराज में भी लोगों ने मांग की है कि यूपी शासन संगम के 5 किमी के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगा दे

जानकारी के अनुसार प्रयागराज में शराब और मांस की दुकानों को प्रतिबंधित किये जाने के संबंध में विश्व हिंदू परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है।

विहिप की चिट्ठी में सीएम योगी से अपील की गई है कि प्रदेश सरकार प्रयागराज में शराब की दुकानों पर यथाशीघ्र प्रतिबंध लगाने का फैसला ले, अगल ऐसा नहीं होता है तो संगठन शराब पाबंदी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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