चूड़ी वाली घटना के बाद थाने का घेराव करने के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति के तार पाकिस्तान से: मिश्रा
By भाषा | Updated: August 30, 2021 19:04 IST2021-08-30T19:04:51+5:302021-08-30T19:04:51+5:30

चूड़ी वाली घटना के बाद थाने का घेराव करने के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति के तार पाकिस्तान से: मिश्रा
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कहा कि सरकार को ऐसा सबूत मिला है जिससे पता चलता है कि इंदौर में हाल ही में हुई चूड़ी वाली घटना के बाद प्रदर्शन करने एवं भड़काऊ संदेश फैलाने के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये चार लोगों में से एक व्यक्ति अल्तमश खान के तार सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से जुड़े हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि अल्तमश खान नामक यह व्यक्ति हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम)’ से भी जुड़ा है। पुलिस ने अल्तमश खान सहित चार लोगों को सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश फैलाने एवं इंदौर में सांप्रदायिक दंगे की साजिश रचने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया। मिश्रा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘ (जांच के दौरान मिले) सबूतों के अनुसार गिरफ्तार व्यक्तियों में एक अल्तमस खान के तार व्हाट्सअप और फेसबुक के जरिए पाकिस्तान से जुड़े हैं। खान ने चूडी वाली घटना के बाद थाने पर प्रदर्शन किया था। ’’ उन्होंने कहा कि अल्तमस के पास से पुलिस को वीडियो एवं ऑडियो समेत कई तरह की आपत्तिजनक सामग्री मिली हैं, जिन्हें उसने बाद में जारी करने की योजना बनायी थी। मिश्रा ने कहा, ‘‘खान के पास मिली आपत्तिजनक सामग्री प्रदेश की शांति भंग करने को काफी थी। इन चारों गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है।’’ पुलिस ने कथित तौर पर अतिवादी विचारधारा से प्रेरित चार लोगों--अल्तमस खान, मोहम्मद इमरान खान अंसारी , जावेद खान और सैयद इरफान खान अली को शनिवार को गिरफ्तार किया था, चारों 20-30 साल के हैं। पुलिस के अनुसार इन चारों के खिलाफ भादंसं की धारा 153-ए (धर्म के आधार पर शत्रुता फैलाना) और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इंदौर के गोविंद नगर मोहल्ले में 22 अगस्त को महिलाओं को चूड़ियां बेचते समय फर्जी नाम का इस्तेमाल करने पर 25 वर्षीय तस्लीम अली की पिटाई कर दी गई थी। मारपीट के आरोप में पुलिस ने चार लोगों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने अली को एक नाबालिग लड़की को कथित रूप से गलत तरीके से छूने और फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।