क्या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल को मिलेगी जमानत? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं सबकी निगाहें

By मनाली रस्तोगी | Updated: September 13, 2024 07:28 IST2024-09-13T07:25:28+5:302024-09-13T07:28:57+5:30

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग करने वाली और उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा।

Will Arvind Kejriwal get bail in Delhi excise policy case? All eyes on Supreme Court verdict today | क्या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल को मिलेगी जमानत? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं सबकी निगाहें

Photo Credit: ANI

Highlightsराघव चड्ढा ने कहा कि वे आशान्वित हैं और अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। पीठ ने 5 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग करने वाली और उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि वे आशान्वित हैं और अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 13 सितंबर की वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां भी शामिल थे, ने 5 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई पर शीर्ष अपडेट

-अरविंद केजरीवाल ने संघीय जांच एजेंसी द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामले में जमानत से इनकार करने और सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

-आप के राष्ट्रीय संयोजक को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 जून को गिरफ्तार किया था।

-अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था. उच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूतों का चक्र बंद हो गया और यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के या अवैध था।

-दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को मामले में जमानत की मांग करते हुए निचली अदालत में जाने की भी छूट दी थी।

-यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।

-प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़ा एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया है। इस मामले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

-सीबीआई और ईडी के अनुसार, उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

-12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी. अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता से संबंधित तीन प्रमुख प्रश्नों को विस्तृत जांच के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा, जिसमें आदर्श रूप से पांच न्यायाधीश शामिल थे।

-भ्रष्टाचार मामले में अपनी याचिका पर 5 सितंबर को सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की इस दलील का कड़ा विरोध किया कि उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट से जमानत मांगनी चाहिए थी.

-सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिकाओं की वैधता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जहां केजरीवाल ने अपनी ईडी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने का निर्देश दिया था।

Web Title: Will Arvind Kejriwal get bail in Delhi excise policy case? All eyes on Supreme Court verdict today

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे