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'पत्नी को पति का वेतन जानने का अधिकार है', मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा

By रुस्तम राणा | Updated: January 19, 2024 21:39 IST

मद्रास हाईकोर्ट ने माना है कि वैवाहिक विवाद के मामले में पत्नी को गुजारा भत्ता मांगने के लिए अपने पति के वेतन विवरण जानने का अधिकार है।

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ठळक मुद्देएक व्यक्ति ने एसआईसी के एक आदेश के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया थाजिसमें उसके नियोक्ता से याचिकाकर्ता के वेतन विवरण को उसकी पत्नी के साथ साझा करने के लिए कहा गया थाहालांकि, अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी और एसआईसी के आदेश को बरकरार रखा

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में माना है कि पत्नी को पति का वेतन जानने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने माना है कि वैवाहिक विवाद के मामले में पत्नी को गुजारा भत्ता मांगने के लिए अपने पति के वेतन विवरण जानने का अधिकार है। एक व्यक्ति ने राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के उस आदेश के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उसके नियोक्ता से याचिकाकर्ता के वेतन विवरण को उसकी पत्नी के साथ साझा करने के लिए कहा गया था। हालांकि, अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी और एसआईसी के आदेश को बरकरार रखा।

चल रहे वैवाहिक विवाद के कारण याचिकाकर्ता की पत्नी ने उससे गुजारा भत्ता मांगा था। अपने लिए देय भरण-पोषण की मात्रा तय करने के लिए, वह सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने पति के नियोक्ता के पास उनकी सेवा और वेतन के बारे में जानकारी मांगने पहुंची थी। हालाँकि, उसके पति द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

इसके बाद महिला ने एसआईसी का दरवाजा खटखटाया, जिसने अंततः एक आदेश पारित कर उस व्यक्ति के नियोक्ता को उसकी पत्नी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया। 2020 में, उस व्यक्ति ने मद्रास उच्च न्यायालय में एसआईसी के आदेश को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एसआईसी के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया।

अपने आदेश में, न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि याचिकाकर्ता की आय उसकी पत्नी को देय रखरखाव की मात्रा तय करेगी क्योंकि उनके बीच वैवाहिक कार्यवाही लंबित है। पति के इस दावे को खारिज करते हुए कि उसकी पत्नी इस मामले में तीसरी पक्ष थी, न्यायाधीश ने कहा कि महिला तब तक उचित भरण-पोषण का दावा करने में असमर्थ होगी जब तक कि उसे अपने पति के वेतन के बारे में विवरण नहीं पता हो।

न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि पत्नी अपने पति के वेतन के बारे में जानने की हकदार है, और पति की याचिका खारिज कर दी, इस प्रकार एसआईसी के आदेश को बरकरार रखा।

टॅग्स :Madras High Courtcourt
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