लाइव न्यूज़ :

वन्नियार आरक्षण पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए: अदालत

By भाषा | Updated: August 24, 2021 16:52 IST

Open in App

वन्नियार समुदाय को 10.5 प्रतिशत कोटे के विरोध में दायर जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि कोटे के तहत प्रवेश और नियुक्तियों पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस कन्नम्मल की पीठ ने कहा कि कल तक राज्य सरकार को इस सवाल का जब दाखिल करना होगा। अदालत इस मामले में बुधवार को आगे सुनवाई करेगी। सरकारी वकील पी मुतुकुमार ने एक आवेदन दाखिल कर अदालत से अनुरोध किया था कि चूंकि महाधिवक्ता आर षण्मुगसुंदरम अंतरिम राहत के अुनुरोध का विरोध करेंगे, इसलिए इस मामले में समय दिया जाए। इससे पहले एक याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायाधीशों से अनुरोध किया था कि सरकार को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आंतरिक आरक्षण देने से रोका जाए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

बॉलीवुड चुस्कीविजय की फिल्म ‘जन नायकन’ को झटका, मद्रास हाईकोर्ट ने रद्द किया सेंसर क्लीयरेंस

भारतलिव-इन रिलेशनशिप के आधुनिक जाल में महिलाओं को पत्नी का दर्जा दें: हाईकोर्ट

भारतउदयनिधि स्टालिन की 'सनातन को मिटाओ' वाली टिप्पणी नरसंहार का संकेत देती है: मद्रास हाईकोर्ट

कारोबारभारतीय कानून के तहत संपत्ति के रूप में क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता, मद्रास उच्च न्यायालय का अहम फैसला

क्रिकेटएमएस धोनी ने किसके खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया?

भारत अधिक खबरें

भारतवाराणसी का रोम-रोम हुआ रोमांचित, दर्शकों ने देखा कैसा था सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन, देखें Photos

भारतराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीः उत्तरार्द्ध में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष

भारतदिल्ली और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में महसूस हुए भूकंप के झटके, अफगानिस्तान में आया भूकंप

भारतकेंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रीनविच मीन टाईम को महाकाल स्टेंडर्ड टाईम में बदलने पर दिया जोर

भारतदलित समुदाय के 22 फीसदी वोट पर जमीन अखिलेश की निगाह , 14 अप्रैल पर अंबेडकर जयंती पर गांव-गांव में करेगी कार्यक्रम