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महाराष्ट्र: उद्धव गुट के नेता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया शिंदे सरकार के चेहरे पर तमाचा, नैतिक आधार पर मांगा इस्तीफा

By रुस्तम राणा | Updated: May 11, 2023 15:47 IST

उद्धव सेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे को अब नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शिंदे-फडणवीस तख्तापलट को अवैध बताया था। 

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ठळक मुद्देसंजय राउत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिवसेना शिंदे ग्रुप का व्हिप अवैध है राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे को अब नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिएचतुर्वेदी ने कहा, SC के अनुसार, शिंदे सरकार एक अवैध व्हिप के आधार पर बनाई गई

मुंबई: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी ने गुरुवार को शिवसेना बनाम सेना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्याख्या शिंदे तख्तापलट पर करारा तमाचा बताया है। शीर्ष अदालत ने शिंदे सरकार को सत्ता में लाने वाले फ्लोर टेस्ट को अवैध करार दिया। उद्धव सेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे को अब नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शिंदे-फडणवीस तख्तापलट को अवैध बताया था। 

उद्धव सेना सांसद संजय राउत ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिवसेना शिंदे ग्रुप का व्हिप अवैध है...मौजूदा सरकार अवैध है और संविधान के खिलाफ बनी है।" वहीं उद्धव सेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने फैसले को लेकर कहा, "आज के फैसले के अनुसार, शिंदे फडणवीस की पूरी सरकार एक अवैध व्हिप के आधार पर बनाई गई थी जिसमें यह तय किया गया था कि किसे वोट देना है और एक पक्षपाती राज्यपाल के आदेश पर विश्वास मत किया गया। इस अवैध कैबिनेट के चेहरे पर क्या तमाचा है।"

उन्होंने कहा, “सचमुच यह कहे बिना फैसले ने महाराष्ट्र सरकार को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है! चतुर्वेदी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल द्वारा एक असंवैधानिक आह्वान और सीएम को उनके अवैध गुट से तय करने वाला एक अवैध व्हिप है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के राज्यपाल को इस असंवैधानिक और अवैध सरकार को तब तक काम करने या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जब तक कि सरकार के परिवर्तन का समर्थन करने वाले अवैध व्हिप के फैसले को वापस नहीं लिया जाता है।

चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, "शिंदे न्यायाधीशों द्वारा नियुक्त व्हिप भरत गोगावाले को अवैध- राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट निर्णय उनके अधिकार क्षेत्र और अधिकार से बाहर था। असंवैधानिक और अवैध सरकार के चेहरे पर तमाचा है।"

बता दें कि गुरुवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि तत्कालीन राज्यपाल बीएस कोश्यारी द्वारा फ्लोर टेस्ट का आदेश गलत था क्योंकि उन्होंने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि उद्धव ठाकरे बहुमत खो चुके हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और अन्य निर्दलीय विधायक अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे। 

राज्यपाल की भूमिका की आलोचना करने के अलावा, शीर्ष अदालत ने कहा कि अध्यक्ष ने एकनाथ शिंदे समूह के व्हिप की नियुक्ति में गलती की। इसने यह भी कहा कि उद्धव ने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा नहीं दिया होता तो उन्हें बहाल किया जा सकता था।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टशिव सेनासंजय राउतप्रियंका चतुर्वेदीएकनाथ शिंदे
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