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घरेलू फ्लाइट से पश्चिम बंगाल जाने वालों के लिए ममता सरकार ने जारी किया दिशानिर्देश, जानें किन-किन नियमों का करना होगा पालन

By सुमित राय | Updated: May 26, 2020 14:23 IST

28 मार्च से पश्चिम बंगाल में शुरू हो रही हवाई सेवाओं के लिए ममता बनर्जी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।

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ठळक मुद्देपश्चिम बंगाल में 28 मई से हवाई सेवा शुरू हो रही है, जिसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई है।गाइडलाइंस में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर यात्रियों को अपना चेहरा ढंक कर रखना होगा।यात्रा के दौरान एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में गुरुवार से शुरू हो रही घरेलू विमान सेवाओं से आने वाले यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोनो वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बंद उड़ानों की शुरुआत देश के अन्य राज्यों में सोमवार से हो गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल ने अम्फान चक्रवाती तूफान के कारण 25 मई से संचालन की अनुमति नहीं दी थी।

पश्चिम बंगाल में 28 मई से हवाई सेवा शुरू हो रही है, जिसके लिए ममता बनर्जी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर यात्रियों को अपना चेहरा ढंक कर रखना होगा। इसके अलावा हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन भी करना होगा। एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी।

पश्चिम बंगाल यात्रा करने के लिए गाइडलाइंस...

- आपको आगमन के समय राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा।

- हवाई अड्डे पर बोर्डिंग और यात्रा के दौरान, आपको फेस कवर या मास्क का उपयोग करना होगा। आप हाथ की स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।

- प्रस्थान के समय आपको स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा और उन्हीं यात्रियों विमान में जाने की अनुमति दी जाएगी, जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे। इसके अलावा आगमन पर भी सभी यात्रियों के लिए स्वास्थ्य जांच की जाएगी।

- दिशानिर्देश में कहा गया है कि ए सिम्टोमैटिक (बीमारी के लक्षण न होने वाले) यात्रियों को इस सलाह के साथ जाने दिया जाएगा कि वे 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे। यदि वे कोई लक्षण सामने आता हैं, तो उन्हें चिकित्सा सहायता के लिए 1800 313 444 222 / 033-23412600,2357 3636/1083/1085 पर स्थानीय चिकित्सा अधिकारी या राज्य कॉल सेंटर को सूचित करना होगा।

- जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण दिखेंगे, उनके कोविड-19 टेस्ट के लिए नमूने एकत्र किए जाएंगे। उन्हें नमूना संग्रह और स्वास्थ्य स्थिति आकलन के लिए निकटतम स्वास्थ्य सुविधा में ले जाया जाएगा।

- मध्यम या गंभीर लक्षणों वाले लोगों को समर्पित कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधा में भर्ती कराया जाएगा और आगे देखभाल किया जाएगा। हल्के लक्षणों वाले लोगों को घर या संस्थागत क्वारंटाइन में जाने के लिए कहा जाएगा।

- इसके अलावा परीक्षण के परिणाम के अनुसार चिकित्सा हस्तक्षेप लिया जाएगा।

- हवाई अड्डे को नियमित तौर पर सेनिटाइज किया जाएगा और सतहों को किटाणुमुक्त बनाया जाएगा। हवाई अड्डे में विभिन्न बिंदुओं पर साबुन या सैनिटाइटर की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए।

- हवाई अड्डे पर सामाजिक दूर करने के मानदंडों और स्वास्थ्य स्वच्छता प्रोटोकॉल के रखरखाव के लिए पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए।

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