ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग वाले स्थान को वाराणसी कोर्ट ने दिया सील करने का आदेश
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 16, 2022 01:47 PM2022-05-16T13:47:55+5:302022-05-16T13:52:10+5:30
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के बारे में आदेश पारित करते हुए वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने कहा कि वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट, जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल्र प्रभाव से सील कर दें।
वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के आखिरी दिन हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि मस्जिद परिसर में, जहां हिंदुओं को जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर सर्वे के क्रम में कथिततौर पर शिवलिंग मिला है।
इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से सर्वे के लिए गये वकील हरिशंकर जैन ने फौरन इस मामले को वाराणसी की कोर्ट को दी। वकील की ओर से कोर्ट में पेश किये गये प्रार्थनापत्र 78 ग में कहा गया कि आज दिनंक ।6.05.2022 को कमिशन जब मस्जिद परिसर का सर्वे कर रहा था तो वहां के वजूखाने से शिवलिंग मिला है।
वकील जैन द्वारा कोर्ट में इस आधार पर कहा गया कि यह साक्ष्य इस बात को प्रमाणित करने के लिए काफी है कि यहां भूतकाल में मंदिर था और उसे जमिदोंज करके वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसलिए कोर्ट से अपील की जाती है कि मस्जिद परिसर में जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है। उसकी विशेष सुरक्षा की जाए और उसे सील कर दिया जाए।
इसके साथ ही वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा कर रहे सीआरपीएफ कमाण्डेंट को इसके लिए आदेशित किया जाए कि वहां मुस्लिमों के प्रवेश को वर्जित किया जाए। मात्र 20 मुसलमानों को नमाज़ अदा करने की इजाजत दी जाए और उनके द्वारा वजू करने से भी तत्कात्ल रोक लगाई जाए।
इस पर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने आदेश दिया कि वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट, जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल्र प्रभाव से सील कर दें और सील किये गए स्थान पर प्रवेश वर्जित किया जाता है।
इसके साथ कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, कमिनरेट वाराणसी तथा सीआरपीएफ को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है, उस स्थान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पूर्णतः व्यक्तिगत तौर पर उनकी होगी।