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उत्तर प्रदेश में इंसानों को दो बार काटने वाले आवारा कुत्तों को आजीवन कारावास का आदेश

By रुस्तम राणा | Updated: September 16, 2025 19:37 IST

प्रयागराज नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. बिजय अमृत राज ने कहा, "वहाँ पहुँचने के बाद, यदि आवारा कुत्ते की नसबंदी नहीं हुई है, तो उसकी नसबंदी की जाएगी। उसे 10 दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा और उसके व्यवहार पर ध्यान दिया जाएगा।

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प्रयागराज: एक अभूतपूर्व आदेश में, राज्य सरकार ने कहा है कि जो कुत्ते बिना उकसावे के एक बार किसी इंसान को काट लेते हैं, उन्हें 10 दिनों के लिए पशु केंद्र में रखा जाएगा और जो कुत्ते दोबारा ऐसा करते हैं, उन्हें बाकी दिन वहीं रहना होगा, यानी उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा होगी। इसके बाद इन जानवरों के लिए एकमात्र रास्ता यही होगा कि कोई उन्हें गोद लेने के लिए राज़ी हो जाए और एक हलफनामा दे कि उन्हें फिर कभी सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा।

प्रमुख सचिव अमृत अभिजात द्वारा 10 सितंबर को सभी ग्रामीण और शहरी नगर निकायों को आक्रामक कुत्तों के प्रबंधन के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आवारा कुत्ते के काटने के बाद एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाता है, तो घटना की जाँच की जाएगी और कुत्ते को निकटतम पशु जन्म नियंत्रण केंद्र ले जाया जाएगा।

प्रयागराज नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. बिजय अमृत राज ने कहा, "वहाँ पहुँचने के बाद, यदि आवारा कुत्ते की नसबंदी नहीं हुई है, तो उसकी नसबंदी की जाएगी। उसे 10 दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा और उसके व्यवहार पर ध्यान दिया जाएगा। कुत्ते को छोड़ने से पहले, उसमें माइक्रोचिप लगाई जाएगी, जिससे उसकी सारी जानकारी दर्ज होगी और हम उसकी लोकेशन का पता लगा सकेंगे।"

अगर वही कुत्ता बिना उकसावे के दूसरी बार किसी इंसान को काटता है, तो उसे जीवन भर के लिए केंद्र में रखा जाएगा। यह पूछे जाने पर कि वे कैसे तय करेंगे कि उकसावे की वजह से ऐसा हुआ था, राज ने कहा, "तीन लोगों की एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें उस इलाके का एक पशु चिकित्सक, जानवरों के साथ काम करने का अनुभव रखने वाला और उनके व्यवहार को समझने वाला व्यक्ति और नगर निगम का एक व्यक्ति शामिल होगा। वे यह पुष्टि करेंगे कि हमला बिना उकसावे के हुआ था - अगर किसी के पत्थर फेंकने के बाद जानवर काटता है, तो उसे बिना उकसावे के हमला नहीं माना जाएगा।"

आदेश में कहा गया है कि ऐसे कुत्तों को गोद लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने वाले व्यक्ति को सभी विवरण - नाम, पता वगैरह - देने होंगे और एक हलफनामा भी देना होगा कि कुत्ते को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। कुत्ते की माइक्रोचिप की जानकारी भी दर्ज की जाएगी और अगर उसे छोड़ा जाता है, तो गोद लेने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ द्वारा दिए गए उस आदेश के एक महीने बाद आया है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ़्तों के भीतर पकड़कर आश्रय गृहों में रखा जाए। भारी विरोध के बाद, एक बड़ी पीठ ने आदेश में संशोधन करते हुए कहा था कि रेबीज़ से पीड़ित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को छोड़कर, सभी कुत्तों की नसबंदी की जाए, उनका टीकाकरण किया जाए और उन्हें उनके मूल स्थानों पर छोड़ दिया जाए।

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