कोविड-19 और लॉकडाउन के नियम तोड़ने संबंधी दर्ज मुकदमे वापस लेगी उत्तरप्रदेश सरकार
By भाषा | Updated: January 28, 2021 21:18 IST2021-01-28T21:18:47+5:302021-01-28T21:18:47+5:30

कोविड-19 और लॉकडाउन के नियम तोड़ने संबंधी दर्ज मुकदमे वापस लेगी उत्तरप्रदेश सरकार
लखनऊ, 28 जनवरी उत्तरप्रदेश सरकार कोविड- 19 और लॉकडाउन के नियम तोड़ने को लेकर लोगों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की तैयारी कर रही है। इस बारे में कानून मंत्रालय ने अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने ‘पीटीआई- भाषा’ से कहा, '' हमने लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किये गये उल्लंघन के मामले वापस लेने का फैसला लिया है । लॉकडाउन के दौरान उल्लंघन के करीब दस हजार मामले दर्ज हुये थे ।''
उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रमुख सचिव कानून विभाग को आदेश दिये गये हैं कि वह ऐसे सभी मामलों के बारे में पूरी जानकारी एकत्र करें ।
पाठक ने कहा कि व्यापारियों की लंबे समय से मांग थी कि कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान उल्लंघन के जो मामले दर्ज किये गये हैं उन्हें वापस लिया जाए।
सरकार का मानना है कि कोविड-19 के मुकदमों से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी।
कानून मंत्री ने कहा कि व्यापारियों की लंबे समय से यह मांग थी, जिस पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने इन मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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