उपहार अग्निकांड : अंसल के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सुनवाई पर रोक लगाने से अदालत का इनकार

By भाषा | Updated: September 9, 2021 22:28 IST2021-09-09T22:28:09+5:302021-09-09T22:28:09+5:30

Uphaar fire: Court refuses to stay trial against Ansal in tampering of evidence | उपहार अग्निकांड : अंसल के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सुनवाई पर रोक लगाने से अदालत का इनकार

उपहार अग्निकांड : अंसल के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सुनवाई पर रोक लगाने से अदालत का इनकार

नयी दिल्ली, नौ सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1997 के उपहार अग्निकांड मामले के सबूतों के साथ कथित छेड़छाड़ से जुड़े एक मामले में सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उपहार मामले में उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल को दोषी ठहराया और दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।

उच्च न्यायालय सुशील अंसल की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के बदलने के आधार पर सबूतों से छेड़छाड़ मामले के जांच अधिकारी से जिरह करने का अनुरोध किया गया है।

याचिका पर विभिन्न पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की।

न्यायाधीश ने सुशील अंसल के वकील के अनुरोध पर कहा, "मैं इस पर कोई रोक नहीं लगा रहा हूं।" अंसल के वकील ने अनुरोध किया कि जिला अदालत में मामले की सुनवाई अंतिम चरण में है और इस पर रोक लगाई जाए।

दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सुनवाई अपने अंतिम चरण में है और अभियोजन तथा बचाव पक्ष की गवाही पहले ही पूरी हो चुकी है और निचली अदालत आरोपियों की ओर से अंतिम दलीलें सुन रही है।

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Web Title: Uphaar fire: Court refuses to stay trial against Ansal in tampering of evidence

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